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Amroha News: पिटबुल के हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी
Thu, 22 Feb 2024 02:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 22 Feb 2024 02:23 AM IST
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गजरौला (अमरोहा)। प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने युवक पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। युवक के हाथ, कंधे सहित कई स्थान पर काट लिया। जख्मी युवक को उपचार के लिए सीएचसी में लाया गया।
थाना क्षेत्र के गांव निपनिया निवासी हेमंत के दोस्त ने कई दिन पूर्व जोया कस्बे से पिटबुल नस्ल का कुत्ता खरीदा। खूंखार होने के कारण पिटबुल नस्ल को प्रतिबंधित माना जाता है। इसे पालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। पिटबुल को हेमंत अपने दोस्त से फार्म पर ले आया। उसका कहना है कि पिटबुल ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। उसके हाथ में काट लिया। कंधे पर भी जख्म कर दिया। किसी तरह हेमंत को उससे बचाया गया। बुधवार को उसे उपचार के लिए सीएचसी में लाया गया। यहां उसका उपचार किया गया। पिटबुल के हमले से हेमंत अभी भी सहमा हुआ है।
गाजियाबाद के वैशाली में पिटबुल के हमले में एक बच्चे की जान चली गई थी। जिसके बाद इस नस्ल को प्रतिबंधित कर दिया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.अतुल राजपृूत ने बताया कि पिटबुल नस्ल प्रतिबंधित है। इसके पालने पर पड़ोसी शिकायत कर दे तो मालिक पर जुर्माने के साथ ही छह माह की जेल भी हाे सकती है। ईओ गार्गी त्यागी ने बताया कि नगर क्षेत्र में जो भी कुत्ता स्वामी हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। नगर क्षेत्र में यदि किसी के पास पिटबुल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।
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थाना क्षेत्र के गांव निपनिया निवासी हेमंत के दोस्त ने कई दिन पूर्व जोया कस्बे से पिटबुल नस्ल का कुत्ता खरीदा। खूंखार होने के कारण पिटबुल नस्ल को प्रतिबंधित माना जाता है। इसे पालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। पिटबुल को हेमंत अपने दोस्त से फार्म पर ले आया। उसका कहना है कि पिटबुल ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। उसके हाथ में काट लिया। कंधे पर भी जख्म कर दिया। किसी तरह हेमंत को उससे बचाया गया। बुधवार को उसे उपचार के लिए सीएचसी में लाया गया। यहां उसका उपचार किया गया। पिटबुल के हमले से हेमंत अभी भी सहमा हुआ है।
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गाजियाबाद के वैशाली में पिटबुल के हमले में एक बच्चे की जान चली गई थी। जिसके बाद इस नस्ल को प्रतिबंधित कर दिया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.अतुल राजपृूत ने बताया कि पिटबुल नस्ल प्रतिबंधित है। इसके पालने पर पड़ोसी शिकायत कर दे तो मालिक पर जुर्माने के साथ ही छह माह की जेल भी हाे सकती है। ईओ गार्गी त्यागी ने बताया कि नगर क्षेत्र में जो भी कुत्ता स्वामी हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। नगर क्षेत्र में यदि किसी के पास पिटबुल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।
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