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किसान की गोली मारकर हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 27 Nov 2021 12:18 AM IST
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Women demonstrated against alcohol
अमरोहा। किसान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें 50 हजार रुपये मृतक की पत्नी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। चाचा-भतीजे जमानत पर बाहर थे, फैसला आने के बाद दोनों कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के देहरी खादर गांव में 5 जुलाई 2019 की दोपहर हुई थी। यहां पर किसान प्रेम सिंह का परिवार रहता है। घटना वाले दिन प्रेम सिंह का बेटा नंदू और अपनी पत्नी क्रांति के साथ खेत पर चारा लेने जा रहा था। जैसे ही वह बलवीर घर के सामने से गुजरे तो उसने गाली-गलौज शुरू कर दी। घर के आगे सड़क से गुजरने के लिए मना किया। इस पर चंदू ने सरकारी रास्ता होने का हवाला दिया तो बलवीर और उसके परिजनों ने दंपती के साथ लाठी डंडे से मारपीट की। इसी बीच बलबीर घर से 315 बोर का तमंचा लेकर आया और चंदू को गोली मार दी। घटना में चंदू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को रहरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां से उसे गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने चंदू के पिता की तहरीर पर बलवीर, उसके बेटे सुनील और भाई चोखे के खिलाफ हत्या की कोशिश की एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन नौ दिन बाद चंदू की उपचार के दौरान मुरादाबाद के अस्पताल में मौत हो गई। लिहाजा पुलिस ने मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम कर लिया था। पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बलवीर तभी से जेल में बंद है, जबकि उसका बेटा सुनील और भाई चोखे जमानत पर जेल से बाहर थे।
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यह मुकदमा एडीजे प्रथम अहमद उल्लाह खां की अदालत में विचाराधीन था। मामले में कुल 11 गवाहों की गवाही हुई। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने बलवीर, उसके बेटे सुनील और भाई चोखे को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक जुर्माने की कुल धनराशि से 50 हजार रुपये मृतक की पत्नी को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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