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यूपी : भाजपा के अमरोहा विधानसभा प्रत्याशी समेत 21 पर आचार संहिता के उल्लंघन पर एफआईआर

Tue, 18 Jan 2022 04:25 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला नेटवर्क, डिडौली (अमरोहा) 
अमर उजाला नेटवर्क, डिडौली (अमरोहा)  Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Tue, 18 Jan 2022 04:25 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का एलान हो चुका है और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद ही कई प्रत्याशी नियमों का पालन करने में चूक कर रहे हैं और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है।

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UP: FIR on 21 including BJP Amroha assembly candidate for violation of code of conduct
अमरोहा

विस्तार

चुनाव आयोग की पाबंदी के बाद भी जुलूस निकालकर आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में डिडौली पुलिस ने भाजपा के अमरोहा विधानसभा प्रत्याशी राम सिंह सैनी समेत 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने यह कार्रवाई सोशल वायरल वीडियो के आधार पर की है। जांच पड़ताल में यह वीडियो हुसैनपुर गांव का निकला। इससे एक दिन पहले नौगांवा सादात और हसनपुर प्रत्याशियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा प्रत्याशियों पर लगातार मुकदमा दर्ज होने से अन्य राजनीतिक दल के प्रत्याशियों में खलबली मची हुई है।

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सीओ विजय कुमार राणा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद रामसिंह सैनी ने अपने समर्थकों के साथ सोमवार को जुलूस निकाला था। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जांच पड़ताल में वह वीडियो हुसैनपुर गांव का निकला। जिसमें भाजपा प्रत्याशी अपने 15 से 20 समर्थकों के साथ टिकट मिलने की खुशी में उत्साहित होकर जुलूस निकाल रहे थे।
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इस दौरान प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ आचार संहिता का उल्लंघन किया और बगैर मास्क लगाए कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाईं। उनके इस कृत्य से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। सीओ के मुताबिक इस मामले में भाजपा प्रत्याशी रामसिंह सैनी और उनके 15-20 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वीडियो और फोटो के आधार पर अज्ञात लोगों की पहचान कराई जा रही है। मालूम रहे कि सोमवार को हसनपुर प्रत्याशी महेंद्र खड़गवंशी और नौगांवा सादात प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
सीओ के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर आईपीसी की धारा 188, 269, 270, महामारी अधिनियम की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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