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Amroha News: महिला से छेड़खानी के दोषी को दो साल की सजा

Sat, 26 Aug 2023 01:02 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 26 Aug 2023 01:02 AM IST
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Two years imprisonment for molesting a woman
अमरोहा। क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला से आठ साल पहले छेड़खानी के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ये मामला नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। किसान दूसरे शहर में रहकर मजदूर भी करता है। सितंबर 2015 की शाम पांच बजे किसान की पत्नी खेत पर घास लेने गई थी। तभी गांव के रहने वाले जागेश ने महिला के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर मारपीट की। इस मामले में पीड़िता ने आरोपी जागेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने जागेश को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी-एसटी एक्ट तृप्ता चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज सक्सेना पैरवी कर रहे थे। साक्ष्य और सबूत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जागेश को दोषी करार दिया और दो साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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