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मासूम के अपहरण और हत्या में दो आरोपियों को उम्रकैद
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अमरोहा। फिरौती के लिए छह वर्ष के मासूम का अपहरण कर गला रेतकर हत्या करने के दो दोषियों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना के बाद से दोनों आरोपी जेल में बंद थे, लगातार प्रयास के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिली थी।
मंडी धनौरा के मोहल्ला सुभाषनगर में खेमचंद का परिवार रहता है। एक अक्तूबर 2014 की सुबह उनका छह वर्षीय बेटा हर्ष स्कूल के पास खेल रहा था। तभी अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया गया था। इस दौरान परिजनों ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया थ। इसके बाद उनके मोबाइल पर फिरौती मांगने के लिए कॉल आई। लिहाजा पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर कार्रवाई शुरू की। कॉल डिटेल के आधार पर मोहल्ला निवासी धनराज सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। तीन अक्तूबर 2014 को धनराज सिंह ने हर्ष का अपहरण कर उसकी हत्या करना कबूल किया था। उसने पत्थरकुटी गांव के जंगल में धान के खेत से हर्ष का गला कटा शव बरामद कराया था। हत्या की वारदात में पखरपुरा गांव निवासी संजय उर्फ संजू भी शामिल था। संजय की निशानदेही पर पुलिस ने चाकू बरामद किया। जिससे उन्होंने हर्ष का गला काटा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से दोनों जेल में बंद थे, उन्हें जमानत नहीं मिली थी। फिलहाल यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अवधेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय ने इस मुकदमे सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने धनराज और संजय को दोषी करार दिया और दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मंडी धनौरा के मोहल्ला सुभाषनगर में खेमचंद का परिवार रहता है। एक अक्तूबर 2014 की सुबह उनका छह वर्षीय बेटा हर्ष स्कूल के पास खेल रहा था। तभी अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया गया था। इस दौरान परिजनों ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया थ। इसके बाद उनके मोबाइल पर फिरौती मांगने के लिए कॉल आई। लिहाजा पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर कार्रवाई शुरू की। कॉल डिटेल के आधार पर मोहल्ला निवासी धनराज सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। तीन अक्तूबर 2014 को धनराज सिंह ने हर्ष का अपहरण कर उसकी हत्या करना कबूल किया था। उसने पत्थरकुटी गांव के जंगल में धान के खेत से हर्ष का गला कटा शव बरामद कराया था। हत्या की वारदात में पखरपुरा गांव निवासी संजय उर्फ संजू भी शामिल था। संजय की निशानदेही पर पुलिस ने चाकू बरामद किया। जिससे उन्होंने हर्ष का गला काटा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से दोनों जेल में बंद थे, उन्हें जमानत नहीं मिली थी। फिलहाल यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अवधेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय ने इस मुकदमे सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने धनराज और संजय को दोषी करार दिया और दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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