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Amroha News: जहरीली शराब की तस्करी में मेरठ के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:20 AM IST
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Two Meerut convicts sentenced to seven years in prison for smuggling spurious liquor
अमरोहा। अरुणाचल प्रदेश मार्का शराब में नशीली गोलियां मिलाकर उसकी तीव्रता बढ़ाकर दूसरे राज्यों में तस्करी करने के मामले में न्यायालय ने मेरठ के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर चल रहे दोनों दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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अभियोजन के मुताबिक गजरौला पुलिस ने 16 मार्च 2016 को ब्रजघाट क्षेत्र में हाईवे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिल्ली की ओर से आ रही गोल्डन रंग की होंडा सिटी कार को रोकने का प्रयास किया था। कार सवार दोनों युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
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पूछताछ में उनकी पहचान मनोज कुमार निवासी कल्याण सिंह मोहल्ला मवाना और सुनील कुमार निवासी नगली इंचौली मेरठ के रूप में हुई थी। तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट के नीचे बने बॉक्स से 96 पव्वे नाइना प्रीमियम व्हिस्की और 936 पव्वे गोवा प्रीमियम व्हिस्की बरामद हुई थी। 1032 पव्वे शराब बरामद होने के साथ दोनों के कब्जे से नशीली गोलियों के खाली रैपर भी मिले थे। कार पर आगे और पीछे अलग-अलग नंबर प्लेट लगी थीं।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। बाद में दोनों जमानत पर रिहा हो गए थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई अपर जिला जज स्पेशल तृतीय की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने पैरवी की। सोमवार को अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मनोज कुमार और सुनील कुमार को दोषी करार दिया। साथ ही दोनों को सात साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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