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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को 3 साल 5 महीने की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Jun 2024 02:47 AM IST
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Two gangster convicts sentenced to three years and five months
अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को न्यायालय ने तीन साल पांच महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
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यह मामला अमरोहा देहात थानाक्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2021 में तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेश चंद्र गौतम ने संभल जनपद के असमोली थाना क्षेत्र के गांव पैतिया माफी निवासी हेमराज और रामपुर जनपद के शाहाबाद थानाक्षेत्र के बलुपुरा निवासी कमल सैनी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। शनिवार को साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी हेमराज और कमल सैनी को दोषी करार दिया। साथ ही 3 साल 5 महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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