{"_id":"64765f016f7300f924048134","slug":"two-convicts-including-child-abuser-sentenced-to-five-years-for-attempt-to-murder-jpnagar-news-c-15-1-160650-2023-05-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: हत्या की कोशिश में बाल अपचारी समेत दो दोषियों को पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: हत्या की कोशिश में बाल अपचारी समेत दो दोषियों को पांच साल की सजा
Wed, 31 May 2023 02:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 31 May 2023 02:09 AM IST
विज्ञापन
अमरोहा। गोली मारकर हत्या की कोशिश करने के मामले में न्यायालय ने बाल अपचारी समेत दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों जमानत पर बाहर थे। न्यायालय का फैसला आने के बाद बाल अपचारी को बाल सुधार गृह और दूसरे आरोपी को जेल भेज दिया गया।
बछरायूं थानाक्षेत्र के गांव सुजमाना में किसान पुनीत कुमार का परिवार रहता है। सात नवंबर 2018 की रात 7:30 बजे उनका बेटा सुमित गांव के ही रहने वाले रामौतार कश्यप के मकान के सामने दो दोस्तों के साथ खड़ा था। तभी गांव का ही रहने वाला शोभित अपने नाबालिग साथी के साथ वहां आया और तमंचा निकालकर सुमित पर फायर कर दिया। इस दौरान गोली सुमित के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। आरोपी घटना को अंजाम देकर भाग गए थे।
घायल सुमित घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने घायल सुमित को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुनीत कुमार ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने शोभित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया। दोनों आरोपियों की मुकदमे की पत्रावली अलग-अलग चल रही थी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुमलता की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को न्यायालय में मुकदमे में सुनवाई हुई। सुबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शोभित व बाल अपचारी को दोषी करार दिया और दोनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
बछरायूं थानाक्षेत्र के गांव सुजमाना में किसान पुनीत कुमार का परिवार रहता है। सात नवंबर 2018 की रात 7:30 बजे उनका बेटा सुमित गांव के ही रहने वाले रामौतार कश्यप के मकान के सामने दो दोस्तों के साथ खड़ा था। तभी गांव का ही रहने वाला शोभित अपने नाबालिग साथी के साथ वहां आया और तमंचा निकालकर सुमित पर फायर कर दिया। इस दौरान गोली सुमित के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। आरोपी घटना को अंजाम देकर भाग गए थे।
विज्ञापन
घायल सुमित घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने घायल सुमित को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुनीत कुमार ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने शोभित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया। दोनों आरोपियों की मुकदमे की पत्रावली अलग-अलग चल रही थी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुमलता की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को न्यायालय में मुकदमे में सुनवाई हुई। सुबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शोभित व बाल अपचारी को दोषी करार दिया और दोनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन