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Amroha News: प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में दो सगे भाइयों को उम्रकैद
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अमरोहा। मंडी धनौरा क्षेत्र के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र यादव हत्याकांड में दोषी दो सगे भाइयों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर चल रहे दोषी मनदीप और उसके भाई रितिक को जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
घटना 10 जनवरी 2024 की सुबह मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के कुआखेड़ा गांव में हुई थी। सुबह करीब आठ बजे रविंद्र यादव गांव में फहीम के हेयर कटिंग सैलून पर शेविंग करा रहे थे। उनकी आधी शेविंग ही हुई थी कि दो बदमाशों ने हमला कर दिया। पहली गोली सैलून के अंदर मारी गई। गोली चलने के बाद रविंद्र जान बचाकर बाहर की ओर भागे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रविंद्र के शरीर में नौ गोलियां लगी थीं। मौके से पिस्टल की एक खाली मैगजीन भी बरामद हुई थी।
वारदात की सूचना पर पहुंचे रविंद्र के पार्टनर कुआखेड़ा निवासी वरुण उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। मृतक के बहनोई गजरौला के टोकरा निवासी नितिन ने मंडी धनौरा के मोहल्ला महादेव निवासी अभिशांत, उसके भाई अर्पित, गजरौला क्षेत्र के मुरादपुर निवासी दीपक भड़ाना, बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के बसेड़ा निवासी सोनू चंदेल और मेरठ निवासी इमामउद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस की विवेचना में मामले का बदला रुख
विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले का रुख बदलते हुए बछरायूं थाना क्षेत्र के बाखरपुर माफी निवासी मनदीप और उसके भाई रितिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को जेल भेजकर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जबकि नामजद आरोपियों के नाम विवेचना में निकाल दिए गए। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने पैरवी की। बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मनदीप और रितिक को दोषी करार दिया। साथ ही दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस की जांच में यह सामने आया था कि रविंद्र की ओर से दोनों भाइयों की पिटाई किए जाने और गाली गलौज करने के अपमान का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था।
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घटना 10 जनवरी 2024 की सुबह मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के कुआखेड़ा गांव में हुई थी। सुबह करीब आठ बजे रविंद्र यादव गांव में फहीम के हेयर कटिंग सैलून पर शेविंग करा रहे थे। उनकी आधी शेविंग ही हुई थी कि दो बदमाशों ने हमला कर दिया। पहली गोली सैलून के अंदर मारी गई। गोली चलने के बाद रविंद्र जान बचाकर बाहर की ओर भागे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रविंद्र के शरीर में नौ गोलियां लगी थीं। मौके से पिस्टल की एक खाली मैगजीन भी बरामद हुई थी।
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वारदात की सूचना पर पहुंचे रविंद्र के पार्टनर कुआखेड़ा निवासी वरुण उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। मृतक के बहनोई गजरौला के टोकरा निवासी नितिन ने मंडी धनौरा के मोहल्ला महादेव निवासी अभिशांत, उसके भाई अर्पित, गजरौला क्षेत्र के मुरादपुर निवासी दीपक भड़ाना, बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के बसेड़ा निवासी सोनू चंदेल और मेरठ निवासी इमामउद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस की विवेचना में मामले का बदला रुख
विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले का रुख बदलते हुए बछरायूं थाना क्षेत्र के बाखरपुर माफी निवासी मनदीप और उसके भाई रितिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को जेल भेजकर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जबकि नामजद आरोपियों के नाम विवेचना में निकाल दिए गए। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने पैरवी की। बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मनदीप और रितिक को दोषी करार दिया। साथ ही दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस की जांच में यह सामने आया था कि रविंद्र की ओर से दोनों भाइयों की पिटाई किए जाने और गाली गलौज करने के अपमान का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था।