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Amroha News: चोरी के दो दोषियों को तीन साल 23 दिन की सजा
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अमरोहा। हाईवे स्थित फैक्टरी में चोरी करने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने तीन साल 23 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोनों दोषी जेल से जमानत पर बाहर थे।
डिडौली कोतवाली क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव में शाने आलम का परिवार रहता है। हाईवे किनारे उनकी फैक्टरी है। इसमें शोपीस आइटम बनते हैं, जिनका एक्सपोर्ट विदेश तक होता है। 21 मई 2021 की रात दीवार तोड़कर चोर फैक्टरी में घुसकर तांबे व पीतल का सामान चोरी कर ले गए थे। चोरी के सामान की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये थी। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दोनों चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में संभल जिले के मोहल्ला हिलाली सराय निवासी रिजवान कुरैशी व डिडौली क्षेत्र के पतेई खालसा निवासी धीरज सिंह उर्फ धीरज जाटव को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी रिजवान कुरैशी और धीरज सिंह उर्फ धीर जाटव को दोषी करार दिया। दोनों को चोरी के आरोप में 3 साल 23 दिन की सजा सुनाई। साथ ही 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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डिडौली कोतवाली क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव में शाने आलम का परिवार रहता है। हाईवे किनारे उनकी फैक्टरी है। इसमें शोपीस आइटम बनते हैं, जिनका एक्सपोर्ट विदेश तक होता है। 21 मई 2021 की रात दीवार तोड़कर चोर फैक्टरी में घुसकर तांबे व पीतल का सामान चोरी कर ले गए थे। चोरी के सामान की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये थी। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दोनों चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में संभल जिले के मोहल्ला हिलाली सराय निवासी रिजवान कुरैशी व डिडौली क्षेत्र के पतेई खालसा निवासी धीरज सिंह उर्फ धीरज जाटव को गिरफ्तार किया था।
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आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी रिजवान कुरैशी और धीरज सिंह उर्फ धीर जाटव को दोषी करार दिया। दोनों को चोरी के आरोप में 3 साल 23 दिन की सजा सुनाई। साथ ही 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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