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Amroha News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Feb 2024 03:31 AM IST
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Three years of imprisonment to three accused of culpable homicide
अमरोहा। मारपीट, गाली-गलौज और गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
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ये घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुखालू में हुई थी। यहां पर किसान राजवीर सिंह का परिवार रहता है। 24 अगस्त 2017 की सुबह करीब 10 बजे राजवीर सिंह अपने भाई मुरारी के साथ खेत पर उड़द की बुवाई करने गए थे। जबकि गांव के ही लोग पानी चलाने के लिए उनके खेत में नाली बना रहे थे। पीड़ित मुरारी और उनके भाई राजवीर सिंह ने अपने खेत में नाली बनाने से मना किया तो उन्होंने जबरदस्ती की। इतना ही नहीं आरोपी चंद्रपाल, कंचन और शोलू लाठी डंडों से राजवीर के सिर पर वार कर दिया। ताबड़तोड़ लाठी बरसाईं।
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घटना में राजवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुरादाबाद में इलाज के दौरान राजवीर सिंह की मौत हो गई। इस मामले में मुरारी सिंह ने आरोपी चंद्रपाल, कंचन और शोलू के खिलाफ मारपीट, एससी एसटी एक्ट, धमकी और गैर इरादतन हत्या मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी एसटी एक्ट कुसुम लता की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज सक्सेना पैरवी कर रहे थे। न्यायालय ने शनिवार को मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी चंद्रपाल, शोलू और कंचन को दोषी करार दिया।
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