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मारपीट में तीन सगे भाइयों को साढ़े तीन साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 02 Jan 2022 12:45 AM IST
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Three real brothers sentenced to three and a half years in the fight
अमरोहा। मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन सगे भाइयों को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसमें से 10 हजार रुपये पीड़ित परिवार को सौंपने के आदेश दिए गए हैं।
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यह मामला बछरायूं थानाक्षेत्र के कटपुरा गांव में 22 सितंबर 2013 को हुआ था। यहां रहने वाले झुंडे सिंह का विवाद 21 सितंबर को गांव के ही नरेश, सुभाष और देवराज के साथ हो गया था। इस दौरान तो ग्रामीणों ने समझाकर विवाद शांत करा दिया था। लेकिन 22 सितंबर को तीनों भाइयों ने मिलकर झुंडे सिंह, उसकी पत्नी बीना और बेटे प्रशांत पर हमला कर दिया था। तीनों को बेरहमी के साथ पीटा था। एफआईआर के आधार पर पुलिस ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल तीनों जमानत पर जेल से बाहर थे। यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय स्वपनदीप सिंघल की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा ने जोरदार पैरवी की। 23 दिसंबर को अदालत ने तीनों भाइयों को दोषी करार दिया था। उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। शनिवार को अदालत ने तीनों भाइयों को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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