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Amroha News: मारपीट करने में भूतखदेड़ी के प्रधान समेत तीन को तीन साल की सजा
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अमरोहा। आठ साल पहले घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने शाहपुर उर्फ भूतखदेड़ी के ग्राम प्रधान संदीप उर्फ सोनू समेत तीन लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मारपीट का यह मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा है।
यह मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा है। क्षेत्र के गांव साहपुर उर्फ भूतखदेड़ी में राहुल सिंह का परिवार रहता है। उन्होंने 16 सितंबर 2017 को हसनपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि गांव के ही रहने वाले अरविंद, देशराज और संदीप उर्फ सोनू ने घर में घुसकर मारपीट की थी। संदीप उर्फ सोनू ग्राम प्रधान है। इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। फिलहाल, तीनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे चतुर्थ की अदालत में चल रही थी। इस मामले में न्यायालय ने आखिरी सुनवाई करते हुए आरोपी अरविंद, देशराज, संदीप उर्फ सोनू को साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया। साथ ही तीनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई और 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा है। क्षेत्र के गांव साहपुर उर्फ भूतखदेड़ी में राहुल सिंह का परिवार रहता है। उन्होंने 16 सितंबर 2017 को हसनपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि गांव के ही रहने वाले अरविंद, देशराज और संदीप उर्फ सोनू ने घर में घुसकर मारपीट की थी। संदीप उर्फ सोनू ग्राम प्रधान है। इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। फिलहाल, तीनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
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इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे चतुर्थ की अदालत में चल रही थी। इस मामले में न्यायालय ने आखिरी सुनवाई करते हुए आरोपी अरविंद, देशराज, संदीप उर्फ सोनू को साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया। साथ ही तीनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई और 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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