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महिला से मारपीट में तीन दोषियों को दो साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 18 Jan 2022 01:18 AM IST
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Three convicts sentenced to two years for assaulting a woman
मारपीट की मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 42 हजार रुपये का जुर्माना लगया है।
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मारपीट की यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र कुमराला गांव में सात जून 2012 की है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उसकी पत्नी प्रेमवती ने गांव के ही सुरेंद्र चौहान, पंडित धर्मानंद और पांच-छह अज्ञात के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई थी। जातिसूचक शब्द भी कहे थे। आरोप था कि उसके द्वारा खरीदी गई जमीन पर आरोपी चाहरदीवारी नहीं करने दे रहे थे। पुलिस ने विवेचना के बाद सुरेंद्र चौहान, धर्मानंद कालौनी और शमीम अहमद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी की अदालत में चल रही थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज सक्सेना ने पैरवी की। सोमवार को न्यायालय से मामले में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और दो-दो साल की सजा सुनाई। साथ ही 14-14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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