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Amroha News: कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तत्कालीन एसपी और इंस्पेक्टर
Wed, 20 Aug 2025 02:51 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 20 Aug 2025 02:51 AM IST
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अमरोहा। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिव स्वरूप टंडन के साथ थाने में अभद्रता व उनके बेटे विशाल टंडन के साथ मारपीट के मामले में मंगलवार को भी तत्कालीन एसपी उदय प्रताप और इंस्पेक्टर सुधीर तोमर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उन्हें पुलिस भी गिरफ्तार करके नहीं लाई। अब मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
12 अगस्त 2011 को मोहल्ला सुबोध नगर निवासी एक महिला की शिकायत पर अमरोहा देहात पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिव स्वरूप टंडन के बेटे विशाल टंडन को हिरासत में लिया था जबकि इससे पहले दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। पुलिस ने विशाल को हवालात में बैठाया था। आरोप है कि तत्कालीन एसपी उदय प्रताप व नगर इंस्पेक्टर सुधीर तोमर उस रात देहात थाने पहुंचे थे और दोनों ने विशाल को हवालात से बाहर निकालकर उनके साथ मारपीट की थी। आरोप है कि विशाल को छोड़ने के बदले तीन लाख रुपये भी लिए थे। साथ ही सोने की चेन छीन ली थी।
इस दौरान बेटे की पैरवी के लिए थाने पहुंचे पूर्व जिपं अध्यक्ष शिव स्वरूप टंडन के साथ अभद्रता की गई थी। मामले में विशाल टंडन ने 2011 में ही अदालत में परिवाद दायर किया था। साल 2013 में विशाल की मौत होने के बाद से मामले की पैरवी पूर्व जिपं अध्यक्ष कर रहे है। इसकी सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों अफसरों को कई बार नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया। बावजूद इसके दोनों अधिकारी अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे थे। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों के गैरजमानती वारंट भी जारी किए, लेकिन देहात थाना पुलिस ने वारंट तामील कराए या नहीं इसकी जानकारी भी कोर्ट को नहीं दी गई थी। इसके बाद न्यायालय ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। बावजूद इसके दोनों मंगलवार को भी कोर्ट में न तो हाजिर हुए और पुलिस लेकर आई।
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12 अगस्त 2011 को मोहल्ला सुबोध नगर निवासी एक महिला की शिकायत पर अमरोहा देहात पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिव स्वरूप टंडन के बेटे विशाल टंडन को हिरासत में लिया था जबकि इससे पहले दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। पुलिस ने विशाल को हवालात में बैठाया था। आरोप है कि तत्कालीन एसपी उदय प्रताप व नगर इंस्पेक्टर सुधीर तोमर उस रात देहात थाने पहुंचे थे और दोनों ने विशाल को हवालात से बाहर निकालकर उनके साथ मारपीट की थी। आरोप है कि विशाल को छोड़ने के बदले तीन लाख रुपये भी लिए थे। साथ ही सोने की चेन छीन ली थी।
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इस दौरान बेटे की पैरवी के लिए थाने पहुंचे पूर्व जिपं अध्यक्ष शिव स्वरूप टंडन के साथ अभद्रता की गई थी। मामले में विशाल टंडन ने 2011 में ही अदालत में परिवाद दायर किया था। साल 2013 में विशाल की मौत होने के बाद से मामले की पैरवी पूर्व जिपं अध्यक्ष कर रहे है। इसकी सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों अफसरों को कई बार नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया। बावजूद इसके दोनों अधिकारी अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे थे। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों के गैरजमानती वारंट भी जारी किए, लेकिन देहात थाना पुलिस ने वारंट तामील कराए या नहीं इसकी जानकारी भी कोर्ट को नहीं दी गई थी। इसके बाद न्यायालय ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। बावजूद इसके दोनों मंगलवार को भी कोर्ट में न तो हाजिर हुए और पुलिस लेकर आई।
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