{"_id":"681d1545b95bedbfb80ee0a2","slug":"the-ration-dealer-was-not-giving-ration-even-after-getting-thumb-impression-shop-cancelled-jpnagar-news-c-284-1-jpn1002-139584-2025-05-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: अंगूठा लगवाकर भी राशन नहीं दे रहा था कोटेदार, दुकान निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: अंगूठा लगवाकर भी राशन नहीं दे रहा था कोटेदार, दुकान निरस्त
विज्ञापन
अमरोहा। पूर्ति विभाग की शिकायतों का दौर कम नहीं हो रहा है। कार्डधारकों से ई-पॉश मशीन पर अंगूठा लगवाकर कोटेदार राशन नहीं दे रहा था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जांच कराई तो मामला सही पाया गया। जिसके बाद डीएम ने कोटेदार की दुकान को निरस्त कर दिया है। साथ ही इस तरह के मामलों को लेकर डीएसओ से कड़ी नाराजगी जाहिर की।
मामला जोया ब्लॉक के गफ्फारपुर का है। डीएम को शिकायत मिली कि राशन डीलर चमन सिंह कार्डधारकों से पिछले तीन माह से कार्डधारकों से ई-पाॅश पर अंगूठा तो लगवा रहा है, लेकिन राशन नहीं दे रहा है। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराई तो मामला सही पाया गया। जिसके बाद उसकी जमानत राशि का शासन पक्ष में जब्त करते हुए दुकान को निरस्त करने की कार्रवाई कर दी।
उन्होंने कहा कि पूर्ति विभाग में किसी भी तरह की गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी राशन डीलर द्वारा कार्डधारकों को सरकार द्वारा मिलने वाले निशुल्क राशन में लापरवाही बरती गई। साथ ही किसी भी राशन की दुकान पर यदि घटतौली की शिकायत मिली तो राशन डीलर पर उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु विक्रय वितरण नियंत्रण विनियमन आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए दुकान निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
मामला जोया ब्लॉक के गफ्फारपुर का है। डीएम को शिकायत मिली कि राशन डीलर चमन सिंह कार्डधारकों से पिछले तीन माह से कार्डधारकों से ई-पाॅश पर अंगूठा तो लगवा रहा है, लेकिन राशन नहीं दे रहा है। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराई तो मामला सही पाया गया। जिसके बाद उसकी जमानत राशि का शासन पक्ष में जब्त करते हुए दुकान को निरस्त करने की कार्रवाई कर दी।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि पूर्ति विभाग में किसी भी तरह की गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी राशन डीलर द्वारा कार्डधारकों को सरकार द्वारा मिलने वाले निशुल्क राशन में लापरवाही बरती गई। साथ ही किसी भी राशन की दुकान पर यदि घटतौली की शिकायत मिली तो राशन डीलर पर उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु विक्रय वितरण नियंत्रण विनियमन आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए दुकान निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन