फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   The insurance company will have to pay Rs 5.17 lakh with 9% interest

Amroha News: बीमा कंपनी को 9% ब्याज के साथ चुकाने होंगे 5.17 लाख

Fri, 09 May 2025 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 09 May 2025 02:04 AM IST
विज्ञापन
The insurance company will have to pay Rs 5.17 lakh with 9% interest
अमरोहा। बीमा पॉलिसी कराने के कुछ ही दिन बाद किसान की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने पॉलिसी के लिए क्लेम किया तो कंपनी ने देने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन

मामले में उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को बीमा की कुल धनराशि 5.17 लाख रुपये को नौ प्रतिशत ब्याज समेत देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीमा कंपनी पर आर्थिक व मानसिक और वाद खर्च के रूप में 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह पूरी धनराशि बीमा कंपनी को एक महीने में सौंपनी होगी।
मूलरूप से मुरादाबाद में डीजल पावर हाउस के पास कपूर कंपनी के पास रहने वाले सोनू वर्मा ने एजेंट के माध्यम से टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट इनकम प्लान कंपनी में 17 मार्च 2023 को पॉलिसी कराई थी। जिसमें उनकी मां विमला देवी नॉमिनी है। सोनू ने 4337 मासिक प्रीमियम बीमा कंपनी को दिया था। लेकिन, करीब दस दिन बाद सोनू की तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई।
विज्ञापन

मृतक सोनू की माता विमला देवी ने पॉलिसी की राशि लेने के लिए आवेदन किया तो बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। मामले में विमला देवी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी का अधिकारियों को तलब किया। जिसमें बीमा कंपनी ने मृतक सोनू वर्मा को पॉलिसी करने से पहले कैंसर और अस्थमा की बीमारी से पीड़ित बताया। साथ ही सोनू पर बीमा कराने से पहले बीमारी को छिपाने का भी आरोप लगाया, लेकिन बीमा कंपनी मृतक सोनू की बीमारी से जुड़े कोई मेडिकल कागज या डॉक्टर की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी के इन्वेस्टिगेटर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को मनगढ़ंत और मनमाना बताया। स्पष्ट कहा कि पीड़िता के दावे को खारिज करने के उद्देश्य से बीमा कंपनी ने रिपोर्ट सोची समझी चाल के तहत तैयार की है। जिसके आधार पर जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह ने कंपनी को बीमा की कुल धनराशि 5.17 लाख को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत देने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed