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Amroha News: चोरी के दोषी को सुनाई तीन साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना लगाया
Thu, 24 Jul 2025 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 24 Jul 2025 01:55 AM IST
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अमरोहा।
कोर्ट ने घर में घुसकर चोरी के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला थाना गजरौला से जुड़ा है।
गजरौला के मोहल्ला अवांतिका नगर निवासी चेतनस्वरूप वर्मा ने आरोप लगाया था कि 13 अप्रैल 2012 को रात में अवांतिका नगर व जवाहर नगर में सह अभियुक्त के साथ उनके घर से टीवी, जेवर, नकदी, उनके साले के घर से दो मोबाइल, महकार सिंह के घर से गैस सिलेंडर व सोने के कुंडल चोरी किए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरी किए गए सामान में से 24 अप्रैल 2012 को तीन मोबाइल संभल जिले के हिजरी सराय के रिजवान की निशानदेही पर बरामद किए गए थे।
पुलिस ने मामले में रिजवान को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में विचाराधीन था। आरोपी ने जुर्म इकबाल कर लिया।
कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए रिजवान को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि तीन वर्ष 22 दिन की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार ने पैरवी की।
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कोर्ट ने घर में घुसकर चोरी के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला थाना गजरौला से जुड़ा है।
गजरौला के मोहल्ला अवांतिका नगर निवासी चेतनस्वरूप वर्मा ने आरोप लगाया था कि 13 अप्रैल 2012 को रात में अवांतिका नगर व जवाहर नगर में सह अभियुक्त के साथ उनके घर से टीवी, जेवर, नकदी, उनके साले के घर से दो मोबाइल, महकार सिंह के घर से गैस सिलेंडर व सोने के कुंडल चोरी किए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरी किए गए सामान में से 24 अप्रैल 2012 को तीन मोबाइल संभल जिले के हिजरी सराय के रिजवान की निशानदेही पर बरामद किए गए थे।
पुलिस ने मामले में रिजवान को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में विचाराधीन था। आरोपी ने जुर्म इकबाल कर लिया।
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कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए रिजवान को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि तीन वर्ष 22 दिन की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार ने पैरवी की।
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