फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Swimming pool and gym running without NOC in the district

Amroha News: जिले में बिना एनओसी चल रहे स्वीमिंग पूल और जिम

Thu, 27 Jun 2024 01:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 27 Jun 2024 01:07 AM IST
विज्ञापन
Swimming pool and gym running without NOC in the district
अमरोहा। मानकों को दरकिनार कर जिले में स्वीमिंग पूलों और जिम का संचालन किया जा रहा है। दोनों ही जगह पर कहीं भी प्रशिक्षित ट्रेनर नहीं हैं ओर न ही किसी के पास भी क्रीड़ा विभाग की अनुमति हैं। प्रशासन द्वारा अब ऐसे स्वीमिंग पूलों और जिमों पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


गर्मी के मौसम जिले में स्वीमिंग पूलों का संचालन हो रहा है। यही नहीं यहां नियमों काे ताक पर रखा जा रहा है। जिले में करीब 15 से 20 स्वीमिंग पूलों का संचालित हैं। लेकिन किसी के पास भी न तो संचालन की अनुमति है और न किसी के पास प्रशिक्षित तैराक ही हैं। अधिकांश स्वीमिंग पूलों पर फिल्ट्रेशन की सुविधा भी मौजूद नहीं है। स्वीमिंग पूलों के जरिए रोजाना बड़ी तादाद में पानी की बर्बादी होती है। यहीं स्थिति जिले में चल रहे जिम की भी है। संचालन से पहले जिमों को भी नियमानुसार सभी मानक पूरे करते हुए पंजीकरण कराना होता है। लेकिन जिले में किसी भी संचालक द्वारा जिम का पंजीकरण नहीं कराया है।
विज्ञापन


---


खेल विभाग से पूल चलाने के लिए आवेदन करना होगा। यहां निर्धारित फीस जमा करने के बाद कुछ विभागों की एनओसी लेनी होती है। इसके बाद जरूरी उपकरण लगाने के बाद स्वीमिंग पूल का संचालन किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन



- खेल निदेशालय से पूल का संचालन शुरू करने से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है।

- स्विमिंग पूल में आपातकाल स्थिति के लिए दो लाइफ जैकेट का होना जरूरी है।

- स्विमिंग पूल में दो ऑक्सीजन सिलिंडर, दो कृत्रिम सांस यंत्र भी होने चाहिए।

- पूल में फिल्टर प्लांट होना चाहिए, जो प्रत्येक दिन चार घंटे चलाया जाए।
- स्विमिंग पूल चलाने के लिए प्रशिक्षित स्विमिंग कोच होना चाहिए।


जिम संचालन के यह हैं नियम

- जिम में प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला ट्रेनर हों।

- पुरुषों और महिलाओं के वर्क आउट का समय अलग-अलग हो।
- स्टेरॉयड अथवा किसी प्रतिबंधित मेडिसिन का इस्तेमाल न हो।

- जिम में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम की सुविधा होनी चाहिए।

-------

जिले में संचालित होने वाले स्वीमिंग पूल और जिम का पंजीकरण करने के निर्देश पहले भी दिए गए थे। फिलहाल स्वीमिंग पूल के संचालन के लिए पांच आवेदन मिले हैं। - देशकांत त्यागी, जिला क्रीड़ा अधिकारी



जिले में मानकों के विपरीत स्वीमिंग पूल और जिम का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। बिना पंजीकरण संचालन करने पर कार्रवाई की जाएगी। - सुरेंद्र सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व

--------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed