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Amroha News: क्रीड़ा अधिकारी ने किया जिम का निरीक्षण, पंजीकरण को चेताया
Wed, 20 Aug 2025 02:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 20 Aug 2025 02:48 AM IST
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अमरोहा। जिले में संचालित होने वाले जिम बिना पंजीकरण नहीं चल सकेंगे। डीएम के निर्देश पर क्रीड़ा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। मंगलवार को जिला क्रीड़ा अधिकारी ने शहर में संचालित होने वाले जिम का निरीक्षण करते हुए संचालकों को पंजीकरण के लिए चेताया।
आज के समय में युवा पीढ़ी सेहत बनाने को जिम व योगा सेंटर की ओर रूख कर रहे हैं। जिले में बड़ी संख्या में जिम व योगा सेंटर का संचालन होता है। जहां युवक व युवतियां एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन डीएम निधि गुप्ता वत्स ने अब संचालित होने वाले सभी जिम का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। मानकों की अनदेखी व बिना पंजीकरण के जिम व योगा सेंटर का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
मंगलवार को जिला क्रीड़ा अधिकारी देशकांत त्यागी ने शहर में संचालित होने वाले जिम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिम संचालकों को रजिस्टर में हर रोज उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए। कहा कि जिम में महिला व पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही महिलाओं के लिए अलग ट्रेनर होना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण संचालित करने वाले सभी जिम संचालन अपना पंजीकरण जरूर करा लें। पंजीकरण न कराने की दशा में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक चार जिम का पंजीकरण किया जा चुका है।
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आज के समय में युवा पीढ़ी सेहत बनाने को जिम व योगा सेंटर की ओर रूख कर रहे हैं। जिले में बड़ी संख्या में जिम व योगा सेंटर का संचालन होता है। जहां युवक व युवतियां एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन डीएम निधि गुप्ता वत्स ने अब संचालित होने वाले सभी जिम का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। मानकों की अनदेखी व बिना पंजीकरण के जिम व योगा सेंटर का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
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मंगलवार को जिला क्रीड़ा अधिकारी देशकांत त्यागी ने शहर में संचालित होने वाले जिम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिम संचालकों को रजिस्टर में हर रोज उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए। कहा कि जिम में महिला व पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही महिलाओं के लिए अलग ट्रेनर होना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण संचालित करने वाले सभी जिम संचालन अपना पंजीकरण जरूर करा लें। पंजीकरण न कराने की दशा में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक चार जिम का पंजीकरण किया जा चुका है।
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