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Amroha News: आदमपुर-रहरा के पट्टों की कुछ फाइलें फैसले के लिए सुरक्षित, शेष पर 15 जुलाई को सुनवाई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jul 2026 01:14 AM IST
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Some files regarding the Adampur-Rahra leases reserved for judgment.
अमरोहा। हसनपुर और मंडी धनौरा तहसील में चरागाह, नदी, तालाब, झील, खादर और सेंक्चुरी क्षेत्र की करीब 7,780 बीघा सरकारी भूमि पर 1,300 से अधिक नियम विरुद्ध पट्टों के मामले में जिला प्रशासन ने जांच का दायरा पूरे जिले तक बढ़ा दिया है। डीएम डॉ. नितिन गौड़ के निर्देश पर सभी तहसीलों में पट्टों से संबंधित अभिलेखों की जांच शुरू कर दी गई है।
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शुक्रवार को हसनपुर, मंडी धनौरा, नौगावां सादात और अमरोहा तहसीलों में अधिकारी व कर्मचारी दिनभर पुराने रिकॉर्ड खंगालते रहे। उधर, एडीएम न्यायिक न्यायालय में आदमपुर और रहरा के कुछ पट्टों से संबंधित मामलों में बहस पूरी हो चुकी है, जिन पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। शेष मामलों की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
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हसनपुर तहसील के गंगेश्वरी, रहरा, आदमपुर और दढ़ियाल गांवों में करीब 2,880 बीघा सरकारी भूमि पर 500 से अधिक पट्टे आवंटित किए गए थे। आरोप है कि तत्कालीन अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर भूमि की श्रेणी बदलकर पट्टे आवंटित किए। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इन चार गांवों की भूमि की कीमत करीब 1.44 अरब रुपये आंकी गई है। चकबंदी के दौरान मामला सामने आने पर एडीएम न्यायिक न्यायालय ने गंगेश्वरी और दढ़ियाल के 225 पट्टे निरस्त कर दिए थे, जबकि आदमपुर और रहरा के मामलों की सुनवाई अभी जारी है।
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इसके अलावा दौरारा, चंदनपुर, बिहारीपुर, सतेड़ा, दियावली, धौरिया, जयतौली और पिपलौती समेत 10 से अधिक गांवों में सरकारी भूमि पर करीब 400 पट्टों की जांच चल रही है। इन गांवों की लगभग 2,000 बीघा भूमि जांच के दायरे में है।
सहेरिया गांव में करीब 200 बीघा भूमि पर 35 से अधिक, अल्लीपुर खादर में नदी की भूमि पर तथा पाइंदापुर एतमाली में 500 बीघा सरकारी भूमि पर 80 से अधिक पट्टों की जांच की जा रही है। वहीं तिगरिया खादर में श्रेणी-3 के तहत किए गए 100 से अधिक पट्टे निरस्त होने के बावजूद करीब 400 बीघा भूमि पर अब भी कब्जे बने हुए हैं। पहाड़पुर वक्काल गांव में 500 बीघा झील की भूमि पर किए गए पट्टे वर्ष 2014 में निरस्त होने के बाद भी कब्जे नहीं हट सके हैं।

जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) राजेश कुमार राणा ने बताया कि आदमपुर और रहरा के पट्टों से जुड़े मामलों की सुनवाई एडीएम न्यायिक न्यायालय में जारी है। कुछ मामलों में बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, जबकि शेष मामलों की सुनवाई 15 जुलाई को होगी। शुक्रवार को भी पट्टाधारकों ने पट्टा निरस्तीकरण के विरोध में अपनी आपत्तियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीं।
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