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Amroha News: डोडा चूर्ण रखने के दोषी को छह माह की कैद, 15 हजार रुपये जुर्माना
Fri, 20 Dec 2024 01:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 20 Dec 2024 01:47 AM IST
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अमरोहा। कोर्ट ने पांच किलो डोडा चूर्ण रखने के दोषी को छह माह के कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना गजरौला पर एसआई प्रविंद्र मलिक ने 14 जून 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वह रात में चेकिंग कर रहे थे। तभी संदिग्ध व्यक्ति निजी वाहन से घूम रहे थे। जब वह हसनपुर रोड पर पहुंचे तो चामुंडा मंदिर के पास हसनपुर की ओर से एक व्यक्ति पैदल आता देखा। जिसके हाथ में एक सफेद रंग का प्लास्टिक का बोरा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम गौरव निवासी माेहल्ला बसंत विहार थाना गजरौला बताया। तलाशी में उससे 5 किलो डोडा चूर्ण मिला। मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया।
यह मुकदमा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय द्वितीय ज्योति के यहां विचाराधीन था। आरोपी गौरव 17 दिसंबर को जिला कारागार बिजनौर से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित वशिष्ठ ने उसे अधिक से अधिक सजा देने को कहा। न्यायालय ने दोनाें पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आरोपी को उसकी जेल में बिताई गई छह माह की अवधि व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वह रात में चेकिंग कर रहे थे। तभी संदिग्ध व्यक्ति निजी वाहन से घूम रहे थे। जब वह हसनपुर रोड पर पहुंचे तो चामुंडा मंदिर के पास हसनपुर की ओर से एक व्यक्ति पैदल आता देखा। जिसके हाथ में एक सफेद रंग का प्लास्टिक का बोरा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम गौरव निवासी माेहल्ला बसंत विहार थाना गजरौला बताया। तलाशी में उससे 5 किलो डोडा चूर्ण मिला। मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया।
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यह मुकदमा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय द्वितीय ज्योति के यहां विचाराधीन था। आरोपी गौरव 17 दिसंबर को जिला कारागार बिजनौर से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित वशिष्ठ ने उसे अधिक से अधिक सजा देने को कहा। न्यायालय ने दोनाें पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आरोपी को उसकी जेल में बिताई गई छह माह की अवधि व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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