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Amroha News: हत्या की कोशिश करने में तीन दोषियों को सात साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2024 01:23 AM IST
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Seven years imprisonment to three accused in attempt to murder
अमरोहा। किसान की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश करने वाले तीन दोषियों को न्यायालय ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीनों दोषी जमानत पर बाहर थे, न्यायालय का फैसला आने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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ये घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के कनैटा की मढ़ैया में हुई थी। यहां पर किसान देवी सहाय का परिवार रहता है। गांव के ही रहने वाला नेमपाल सिंह किसान देवी सहाय से रंजिश रखता था। 13 जनवरी 2013 की सुबह 9:30 बजे देवी सहाय का बेटा कमल व मदन और गांव का ही रहने वाले महिपाल घर में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी गांव का रहने वाला नेमपाल, पन्ना व बुद्धन घर में घुस आए और उन्होंने तेज आवाज में किसान देवी सहाय के बारे में पूछा। तभी मदन ने घर आने का कारण पूछा तो पन्ना ने तमंचे से गोली मार दी, जो मदन के कंधे में लगी। बाद में तीनों आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। तुरंत ही घायल मदन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में कमल ने नेमपाल, पन्ना और बुद्धन के खिलाफ हत्या की कोशिश और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज जफीर अहमद की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी नेमपाल, पन्ना और बुद्धन को दोषी करार दिया। साथ ही तीनों को साथ-साथ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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