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छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 26 Nov 2021 01:12 AM IST
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Sentenced to ten years rigorous imprisonment for kidnapping and raping a girl student
अमरोहा। घर से छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी जमानत पर बाहर था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना 16 जनवरी 2013 की है। सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव किसान का परिवार रहता है। उसकी 16 वर्षीय बेटी कक्षा नौ में पढ़ती थी। घटना वाली रात किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में सोया हुआ था। इस दौरान रात्रि 11 बजे ओमपाल छात्रा को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। सुबह छात्रा के लापता होने की जानकारी पर परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने छात्रा को काफी तलाश किया। लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। लिहाजा पिता ने आरोपी ओमपाल के खिलाफ थाने में अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने आरोपी ओमपाल को गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने छात्रा के बयानों के आधार पर ओमपाल के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था।
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गुरुवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी ओमपाल को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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