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Amroha News: नमूने फेल हुए अलग, जुर्माना भी नहीं अदाकर रहे दुकानदार

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Feb 2024 04:03 AM IST
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Samples failed, shopkeepers are not even paying fine
अमरोहा। खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर एडीएम कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने को अदा न करने पर 15 मामलों में 10.10 लाख रुपये की आरसी जारी की गई है। एडीएम कोर्ट द्वारा आरसी संबंधित तहसील को भेजी गई हैं।
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खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए नमूने फेल होने पर एडीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। जिन पर पिछले दिनों एडीएम वित्त एवं राजस्व सुरेंद्र सिंह की कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाते हुए एक माह का समय दिया गया था। लेकिन निर्धारित समय में जुर्माना अदा न करने पर सभी मामलों में एडीएम कोर्ट द्वारा आरसी जारी कर दी गई है। जिसमें सिहाली जागीर निवासी गफ्फार पर 50 हजार रुपये, गजरौला के गांव चौबारा निवासी फिरासत अली पर 25 हजार रुपये, हसनपुर के लाल बाग निवासी असकर अली पर 50 हजार रुपये, हसनपुर के ही झकड़ी निवासी दानिश मलिक पर 50 हजार रुपये, हसनपुर के गंगवार निवासी फैसल पर 75 हजार रुपये, गजरौला के बिजौरा निवासी नौशाद अली पर 25 हजार रुपये, हसनपुर के ही शेखपुरा निवासी सलमान पर दस हजार एवं शौकत पर 15 हजार रुपये, उझारी के मोहल्ला चौधरियान निवासी विशाल अग्रवाल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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इसके अलावा, हसनपुर के बहादरपुर निवासी मुहर सिंह पर 25 हजार रुपये डिडौली के अम्हेड़ा निवासी अफरोक आलम पर 50 हजार रुपये, अमरोहा के मोहल्ला कटरा गुलाम अली निवासी अशोक श्रीधर पर 75 हजार रुपये, कपिल कुमार निवासी नामदारपुर पुर चांदन उर्फ गल्लाखेड़ा थाना स्याेहारा बिजनौर पर 15 हजार व एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा लि, विशाल मेगा मार्ट पर 1.50 लाख तथा सावरियां इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ पर दो लाख रुपये, सतपाल सिंह निवासी करनपुर माफी, हसनपुर पर 40 हजार रुपये, डिडौली के नसीरपुर उर्फ फरीदाबाद निवासी आबिद अली पर 35 हजार रुपये, गजरौला के अल्लीपुर निवासी तसलीम अहमद पर 50 हजार रुपये व नौगावां सादात निवासी शहबाज पर बीस हजार रुपये का जुर्माना एडीएम कोर्ट द्वारा लगाया गया था। जिसको जमा करने के लिए एक माह का समय दिया गया था। लेकिन समय बीतने के बाद भी जुर्माना अदा न करने पर एडीएम कोर्ट ने सभी की आरसी जारी कर संबंधित तहसील को भेज दी हैं।
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