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Amroha News: इलाज का खर्च देने से कर दिया इन्कार, अब ब्याज समेत चुकाने होंगे 20 हजार

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 11:56 PM IST
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Refused to pay medical expenses, now will have to pay 20 thousand rupees including interest
अमरोहा। बीमा कंपनी ने किसान की माता के ऑपरेशन पर हुए खर्च का भुगतान देने से इन्कार कर दिया। शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्लेम के 20583 रुपये को नौ प्रतिशत ब्याज समेत लौटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आर्थिक व मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि बीमा कंपनी को एक महीने के भीतर अदा करनी होगी।
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रजबपुर थानाक्षेत्र कूबी गांव में वरुण कुमार का परिवार होता है। उनकी माता शिक्षा देवी ने हेल्थ पॉलिसी कराई थी, जो एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक वैध थी। इस बीच शिक्षा देवी के गाल ब्लेडर में पथरी की शिकायत हुई, लिहाजा सात दिसंबर 2023 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि 10 दिसंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस दौरान इलाज में 20583 रुपये का खर्च हुआ।
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इस मामले में वरुण कुमार ने बीमा कंपनी से इलाज के खर्च का क्लेम के लिए आवेदन किया। लेकिन, बीमा कंपनी ने क्लेम यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि शिक्षा देवी का हॉस्पिटल में रोगी के रूप में भर्ती होने और इलाज कराने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लिहाजा इस मामले में वरुण कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली।
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आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह और महिला सदस्य अंजू रानी दीक्षित ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को तलब कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया और क्लेम के 20583 रुपये को नौ प्रतिशत ब्याज समेत चुकाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानसिक और आर्थिक पीड़ा के लिए 10 हजार व वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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