{"_id":"69d56d73d66a2c8622007301","slug":"quack-convicted-in-rape-and-blackmail-case-of-woman-sentencing-hearing-tomorrow-jpnagar-news-c-284-1-smbd1013-161086-2026-04-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: महिला से दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग मामले में झोलाछाप दोषी करार, सजा पर सुनवाई कल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: महिला से दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग मामले में झोलाछाप दोषी करार, सजा पर सुनवाई कल
Wed, 08 Apr 2026 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 08 Apr 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
अमरोहा। गजरौला में महिला से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धमकी के मामले में न्यायालय ने झोलाछाप आशीष को दोषी करार दिया है। वहीं उसके पिता ब्रजपाल को भी धमकी देने के आरोप में दोषी करार दिया है। अब मामले में सजा पर सुनवाई के लिए नौ अप्रैल की तारीख तय की गई है।
यह गजरौला थाने में जुड़ा है। क्षेत्र के गांव में किसान का परिवार रहता है। उनकी पत्नी से गांव के ही रहने वाले झोलाछाप आशीष अश्लील हरकतें करता था। विरोध करने पर उसके पिता ब्रजपाल ने भी पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। दो दिसंबर 2019 को आशीष ने पीड़िता की नहाते समय आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। इसके बाद आरोपी ने तमंचे के बल पर कई दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी देवेश नागर ने बताया कि मामले में मंगलवार को न्यायालय ने सुनवाई करते साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आरोपी आशीष को दुष्कर्म, अश्लील हरकत, धमकी और आईटी एक्ट के तहत दोषी पाया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद दोषी पिता-पुत्र को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
यह गजरौला थाने में जुड़ा है। क्षेत्र के गांव में किसान का परिवार रहता है। उनकी पत्नी से गांव के ही रहने वाले झोलाछाप आशीष अश्लील हरकतें करता था। विरोध करने पर उसके पिता ब्रजपाल ने भी पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। दो दिसंबर 2019 को आशीष ने पीड़िता की नहाते समय आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। इसके बाद आरोपी ने तमंचे के बल पर कई दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी देवेश नागर ने बताया कि मामले में मंगलवार को न्यायालय ने सुनवाई करते साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आरोपी आशीष को दुष्कर्म, अश्लील हरकत, धमकी और आईटी एक्ट के तहत दोषी पाया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद दोषी पिता-पुत्र को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन