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गांव की सरकार चुनने के लिए वोटर बनने का मौका कल तक
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अमरोहा। एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को पंचायत चुनाव में वोटर बनने का मौका तीन जनवरी तक है। इसके साथ ही वोटर अपने नाम और पते में संशोधन करा सकते हैं। दावे और आपत्तियों का निस्तारण चार से 11 जनवरी तक किया जाएगा। वोटर लिस्ट का प्रकाशन 22 जनवरी को होगा।
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब ग्राम पंचायतों में प्रशासक नामित हो गए हैं। इस महीने में अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। इसलिए पंचायत और नगरीय निकाय विभाग वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराने में जुटा है। वर्ष 2015 के बाद अनंतिम वोटर लिस्ट में 70,561 वोटर बढ़े हैं। इसके चलते अनंतिम वोटरों की संख्या 10,33,456 हो गई है। वहीं, एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को वोटर बनने का मौका तीन जनवरी तक है। वोटर लिस्ट गांव के बूथ के अलावा ब्लॉक और तहसील कार्यालय में भी उपलब्ध हैं। मतदाता यहां पर वोटर लिस्ट का अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद 12 से 21 जनवरी तक कंप्यूटराइज्ड सूची तैयार होगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कल्लू सिंह ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने लिए तीन जनवरी तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। 1
कोई नहीं सुने तो यहां बताएं, समस्या होगी दूर
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो पीड़ित कलक्ट्रेट स्थित पंचायत और नगरीय निकाय के कार्यालय के 05922-252062 पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को जानकारी दे सकता है। सुपरवाइजर भी नामित किए गए हैं।
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ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब ग्राम पंचायतों में प्रशासक नामित हो गए हैं। इस महीने में अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। इसलिए पंचायत और नगरीय निकाय विभाग वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराने में जुटा है। वर्ष 2015 के बाद अनंतिम वोटर लिस्ट में 70,561 वोटर बढ़े हैं। इसके चलते अनंतिम वोटरों की संख्या 10,33,456 हो गई है। वहीं, एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को वोटर बनने का मौका तीन जनवरी तक है। वोटर लिस्ट गांव के बूथ के अलावा ब्लॉक और तहसील कार्यालय में भी उपलब्ध हैं। मतदाता यहां पर वोटर लिस्ट का अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद 12 से 21 जनवरी तक कंप्यूटराइज्ड सूची तैयार होगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कल्लू सिंह ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने लिए तीन जनवरी तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। 1
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कोई नहीं सुने तो यहां बताएं, समस्या होगी दूर
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो पीड़ित कलक्ट्रेट स्थित पंचायत और नगरीय निकाय के कार्यालय के 05922-252062 पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को जानकारी दे सकता है। सुपरवाइजर भी नामित किए गए हैं।
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