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Amroha News: किसान की हत्या में नेपाल के नौकर को उम्रकैद
Sat, 09 Aug 2025 01:57 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 09 Aug 2025 01:57 AM IST
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अमरोहा। दो साल पहले किसान चंद्रपाल सिंह की फावड़े से काटकर हत्या करने वाले नेपाल के नौकर संतोष उर्फ सुक्खा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी नौकर गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।
बछरायूं क्षेत्र के गांव छज्जूपुरा निवासी किसान चंद्रपाल सिंह 30 मई 2023 की शाम 6:30 बजे घर पर थे जबकि उनके परिवार के सभी सदस्य खेत पर गए थे। उनके दो अन्य नौकर भी खेत पर थे। इस दौरान नेपाल में कोशी राज्य के जिला झापा में धाइजन गांव निवासी नौकर संतोष उर्फ सुक्खा कंवर उर्फ सुक्कू कर घर पर ही था। चंद्रपाल सिंह ने नौकर संतोष से खेत पर जाने के लिए कहा तो वह भड़क गया और उसने फावड़े से हमला कर चंद्रपाल सिंह की हत्या कर दी।
भीड़ जमा होने पर नौकर दीवार कूद कर भाग गया। चंद्रपाल सिंह के बेटे सतनाम सिंह ने नौकर संतोष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर नौकर संतोष को दोषी करार दिया। साथ ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बछरायूं क्षेत्र के गांव छज्जूपुरा निवासी किसान चंद्रपाल सिंह 30 मई 2023 की शाम 6:30 बजे घर पर थे जबकि उनके परिवार के सभी सदस्य खेत पर गए थे। उनके दो अन्य नौकर भी खेत पर थे। इस दौरान नेपाल में कोशी राज्य के जिला झापा में धाइजन गांव निवासी नौकर संतोष उर्फ सुक्खा कंवर उर्फ सुक्कू कर घर पर ही था। चंद्रपाल सिंह ने नौकर संतोष से खेत पर जाने के लिए कहा तो वह भड़क गया और उसने फावड़े से हमला कर चंद्रपाल सिंह की हत्या कर दी।
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भीड़ जमा होने पर नौकर दीवार कूद कर भाग गया। चंद्रपाल सिंह के बेटे सतनाम सिंह ने नौकर संतोष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर नौकर संतोष को दोषी करार दिया। साथ ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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