फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   MNREGA fraud: Hearing on the petition of Panchayat secretaries in High Court today

मनरेगा फर्जीवाड़ा : पंचायत सचिवों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 30 Apr 2025 02:27 AM IST
विज्ञापन
MNREGA fraud: Hearing on the petition of Panchayat secretaries in High Court today
अमरोहा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना, बहनोई गजनबी व परिवार के सदस्यों समेत 18 लोगों को मनरेगा मजदूर दर्शाने के मामले में फंसे पंचायत सचिवों की याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले लेखाकार वीरेंद्र पाल सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पंचायत सचिवों ने कार्रवाई को निराधार बताते हुए मुकदमा खत्म करने के लिए याचिका दायर की है।
विज्ञापन


जोया ब्लॉक क्षेत्र के पलौला गांव में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना की सास गुले आयशा ग्राम प्रधान हैं। गांव में शमी की बहन शबीना, बहनोई गजनबी व अन्य परिवार के सदस्यों समेत 18 लोगों को मनरेगा मजदूरी दिलाने का मामला सामने आया था। तीन मार्च की शाम जोया ब्लॉक बीडीओ लोकचंद ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी पृथ्वी सिंह, अंजुम, हुमा परवीन, तत्कालीन लेखाकार विजेंद्र सिंह, तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर मनरेगा शराफत अली, तकनीकी सहायक अजय निमेश, तत्कालीन एपीओ बृजभान सिंह और सेवा मुक्त ग्राम रोजगार सेवक झम्मन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सभी पर विश्वासघात करने का आरोप है।
विज्ञापन

इस मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव हुमा परवीन, अंजुम और पृथ्वी सिंह ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। मामले में 21 अप्रैल को सुनवाई हुई। तीनों पंचायत सचिवों की फाइल में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने हाईकोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा था। इस पर हाईकोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 30 अप्रैल नियत की थी। अब बुधवार को हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article