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Amroha News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा
Sat, 12 Sep 2026 12:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:26 AM IST
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अमरोहा। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी नदीम को दस साल की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
मामला 15 जनवरी 2025 का है। गांव निवासी कारोबारी की 25 वर्षीय बेटी दोपहर के समय घर पर अकेली थी। इसी दौरान मोहल्ले का नदीम घर में घुस आया और युवती के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उसने शादी करने की बात कही और घटना किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर डिडौली पुलिस ने नदीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। बाद में उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। जमानत मिलने के बाद नदीम फिलहाल जेल से बाहर था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर नदीम को दोषी माना। न्यायालय ने उसे दस साल के कारावास के साथ 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
मामला 15 जनवरी 2025 का है। गांव निवासी कारोबारी की 25 वर्षीय बेटी दोपहर के समय घर पर अकेली थी। इसी दौरान मोहल्ले का नदीम घर में घुस आया और युवती के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उसने शादी करने की बात कही और घटना किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर डिडौली पुलिस ने नदीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। बाद में उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। जमानत मिलने के बाद नदीम फिलहाल जेल से बाहर था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर नदीम को दोषी माना। न्यायालय ने उसे दस साल के कारावास के साथ 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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