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Amroha News: अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कारावास
Sun, 30 Nov 2025 02:18 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 30 Nov 2025 02:18 AM IST
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अमरोहा। अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर बाहर था। मामले में अभियुक्त बनाए गए पिता और दो दोस्तों को साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया है।
यह घटना अमरोहा नगर के मोहल्ले में हुई थी। यहां पर कारोबारी का परिवार रहता है। उनकी नाबालिग बेटी को मोहल्ले का ही रहने वाला शिवम ले गया था। इस मामले में कारोबारी ने शिवम, उसके पिता मनोज, दोस्त सलीम और मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर शिवम समेत चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया था।
साथ ही पीड़िता के बयानों के आधार पर शिवम के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की गई थी। बाद में पुलिस ने शिवम, सलीम, मनोज और विपिन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। फिलहाल सभी जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चल रही थी। इस बीच दुष्कर्म पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई। शनिवार को मुकदमे में आखिरी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिवम को साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया।
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साथ ही उसे सात साल की सजा सुनाई।
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यह घटना अमरोहा नगर के मोहल्ले में हुई थी। यहां पर कारोबारी का परिवार रहता है। उनकी नाबालिग बेटी को मोहल्ले का ही रहने वाला शिवम ले गया था। इस मामले में कारोबारी ने शिवम, उसके पिता मनोज, दोस्त सलीम और मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर शिवम समेत चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया था।
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साथ ही पीड़िता के बयानों के आधार पर शिवम के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की गई थी। बाद में पुलिस ने शिवम, सलीम, मनोज और विपिन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। फिलहाल सभी जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चल रही थी। इस बीच दुष्कर्म पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई। शनिवार को मुकदमे में आखिरी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिवम को साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया।
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साथ ही उसे सात साल की सजा सुनाई।