{"_id":"6acfe8ec7f605294db060e35","slug":"man-convicted-of-raping-teenage-girl-sentenced-to-15-years-in-prison-jpnagar-news-c-284-1-smbd1013-175542-2026-10-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा
Thu, 15 Oct 2026 02:11 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
अमरोहा। सैदनगली थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के करीब दो साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी अमित को 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फैसला सुनाए जाने के समय अमित जमानत पर जेल से बाहर था। न्यायालय के आदेश के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
मामला सैदनगली थानाक्षेत्र के एक कस्बे का है। यहां किसान का परिवार रहता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2023 में मोहल्ले का रहने वाला अमित किशोरी को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया था, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी अमित किशोरी का शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान उसने किशोरी की अश्लील तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल भी किया। मामले में 12 मार्च 2024 को अमित के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। बाद में अमित को जमानत मिल गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अमित को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे 15 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मामला सैदनगली थानाक्षेत्र के एक कस्बे का है। यहां किसान का परिवार रहता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2023 में मोहल्ले का रहने वाला अमित किशोरी को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया था, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी अमित किशोरी का शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान उसने किशोरी की अश्लील तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल भी किया। मामले में 12 मार्च 2024 को अमित के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन
पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। बाद में अमित को जमानत मिल गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अमित को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे 15 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन