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Amroha News: छह माह में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ 22 लाख रुपये का जुर्माना

Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
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Fines imposed for adulterated food products over six months
अमरोहा। जिले में 6 माह में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने और बनाने के मामले में एडीएम कोर्ट वित्त एवं राजस्व की ओर से 22.92 लाख रुपये का जुर्माना किया जा चुका है।
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इसमें प्रावधान है कि अगर कोई जुर्माना जमा नहीं कर पाता है, तो उसके खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। अकेले एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचने में आठ लाख रुपये का जुर्माना किया जा चुका है। इसके बावजूद मिलावटी का धंधा रुक नहीं रहा है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने डिडौली क्षेत्र के गांव ढकिया चमन में कलीम के यहां पर छापामार कार्रवाई की। जिसमें विभिन्न कंपनियों के खाद्य पदार्थों के पैकेटों से खाद्य पदार्थ निकालकर पारदर्शी पॉलिथीन में भर कर अमरोहा व आसपास के जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों के फुटकर विक्रेताओं को आपूर्ति किए जा रहे थे।
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मौके पर टीम को भारी मात्रा में विभिन्न कंपनियों के चिप्स, नमकीन, नूडल्स एवं काजू बर्फी एक्सपायर पाए गए। एक्सपायरी खाद्य पदार्थों का विवरण तैयार किया गया।
मौके पर कलीम के द्वारा नमकीन, चिप्स एवं नूडल्स के पैकेटों को खोलकर नमकीन एवं चिप्स को बड़े आकार के पारदर्शी पॉलिथीन में भरा जा रहा था एवं नूडल्स के पैकेटों को खोलकर गत्ते की पेटियों में भरा जा रहा था।

इस मामले में वाद दायर किया गया और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दूध, क्रीम की बिक्री में भी दो लाख रुपये का जुर्माना और मिश्रित दूध की बिक्री में एक लाख, सरसों के तेल में 30 हजार, मावा पर दो लाख, पनीर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विनय कुमार सहायक आयुक्त(खाद्य) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि जिले में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब दिवाली को लेकर भी तैयारी की जा रही है। संवाद
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