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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Man convicted for selling adulterated 'Haryana Marka' liquor sentenced to seven years in prison.

Amroha News: हरियाणा मार्का शराब में मिलावट कर बेचने वाले दोषी को सात साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 02:06 AM IST
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Man convicted for selling adulterated 'Haryana Marka' liquor sentenced to seven years in prison.
अमरोहा। हरियाणा मार्का शराब में मिलावट कर बेचने के मामले में अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार सात अक्तूबर 2014 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक इंद्रमणि वर्मा, उपनिरीक्षक संजय कुमार और मदन मोहन चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि रझोहा से शब्दलपुर जाने वाले मार्ग पर गन्ने के खेत में कुछ लोग मिलावटी शराब तैयार कर वाहन में लाद रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव पीठखेड़ा निवासी भूपेंद्र उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दौलतपुर निवासी योगेंद्र सिंह मौके से भाग निकला था।
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पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी हरियाणा से कम कीमत पर शराब खरीदकर टैक्स चोरी करके लाते थे। इसके बाद शराब में यूरिया और नौसादर जैसी सामग्री मिलाकर उसकी तीव्रता बढ़ाते थे और उसे अवैध रूप से बेचते थे। मौके से पुलिस ने बड़ी मात्रा में हरियाणा मार्का शराब तथा मिलावट में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया था। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश कर कर जेल भेजा था। फिलहाल दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में चल रही थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने प्रभावी पैरवी की। मंगलवार को न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर भूपेंद्र उर्फ मोनू को दोषी ठहराते हुए सात की सजा सुनाई और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में आरोपी योगेंद्र सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
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