{"_id":"64b1a66257d182cda40fb089","slug":"life-sentence-for-man-who-shot-dead-friend-jpnagar-news-c-284-1-jpn1001-1069-2023-07-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: दोस्त की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: दोस्त की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद
Sat, 15 Jul 2023 01:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 15 Jul 2023 01:17 AM IST
विज्ञापन
अमरोहा। दोस्त की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है। जबकि नामजद तीन आरोपियों को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
ये घटना 21 जनवरी 2018 की रात को आदमपुर थानाक्षेत्र के गांव हैदलपुर में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। घटना वाली रात को किसान का बेटा अमित गांव के ही रहने वाले फिरे सिंह के घर के बाहर बात कर रहा था। यहां पर पौरारा गांव का राहुल और रुस्तमपुर निवासी रवि कश्यप भी था। तभी चारों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान अमित ने वहां खड़ी महिला को भाभी बोल दिया। इस पर आरोपी राहुल ने अमित के साथ गाली-गलौज की ओर महिला को बहन बताते हुए थप्पड़ मार दिया। अमित ने पिटाई का विरोध किया तो आरोपी राहुल ने तमंचा निकालकर अमित के सीने में गोली मार दी। जिससे अमित की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में मृतक अमित के भाई राजेंद्र की तहरीर पर राहुल, फिरे, राकेश और रवि कश्यप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में फिरे, राकेश और रवि कश्यप जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। जबकि राहुल को जमानत नहीं मिली थी। ये मुकदमा एडीजे प्रथम संजयवीर सिंह की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रविंदर गर्ग पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर राहुल को दोषी करार दिया। साथ ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि आरोपी फिरे, राकेश और रवि कश्यप को साक्ष्य व सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
-- -- -- -
विज्ञापन
ये घटना 21 जनवरी 2018 की रात को आदमपुर थानाक्षेत्र के गांव हैदलपुर में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। घटना वाली रात को किसान का बेटा अमित गांव के ही रहने वाले फिरे सिंह के घर के बाहर बात कर रहा था। यहां पर पौरारा गांव का राहुल और रुस्तमपुर निवासी रवि कश्यप भी था। तभी चारों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान अमित ने वहां खड़ी महिला को भाभी बोल दिया। इस पर आरोपी राहुल ने अमित के साथ गाली-गलौज की ओर महिला को बहन बताते हुए थप्पड़ मार दिया। अमित ने पिटाई का विरोध किया तो आरोपी राहुल ने तमंचा निकालकर अमित के सीने में गोली मार दी। जिससे अमित की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में मृतक अमित के भाई राजेंद्र की तहरीर पर राहुल, फिरे, राकेश और रवि कश्यप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में फिरे, राकेश और रवि कश्यप जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। जबकि राहुल को जमानत नहीं मिली थी। ये मुकदमा एडीजे प्रथम संजयवीर सिंह की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रविंदर गर्ग पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर राहुल को दोषी करार दिया। साथ ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि आरोपी फिरे, राकेश और रवि कश्यप को साक्ष्य व सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
विज्ञापन