फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Life imprisonment for two brothers who stabbed a meat seller to death

Amroha News: मांस विक्रेता की चाकू घोंप कर हत्या करने वाले दो भाइयों को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 20 Apr 2023 02:01 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for two brothers who stabbed a meat seller to death
अमरोहा। करीब चार साल पहले मांस विक्रेता की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 53-53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं हत्या में नामजद एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है।
विज्ञापन

ये घटना अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शफातपोता में 21 जुलाई 2018 को हुई थी। मोहल्ला दानिशमंदन में निजामुद्दीन का परिवार रहता है। उनका बेटा बिलाल मांस की दुकान चलाता था। घटना वाले दिन सुबह को बिलाल की अपने पड़ोसी मीट के दुकानदार सरताज कुरैशी से कहासुनी हो गई थी। इस दौरान लोगों ने दोनों पक्षों को समझा कर मामला शांत कर दिया था। लेकिन शाम को करीब 8:30 बजे बिलाल मीट के थोक विक्रेता नदीम के पैसे देने मोहल्ला शफातपोता में गया था। तभी सरताज और उसके भाई शानदार ने छुरी घोंप कर बिलाल को घायल कर दिया था। ताबड़तोड़ कई वार कर दोनों आरोपी मौके से भाग गए थे। परिजनों ने लहूलुहान हालत में बिलाल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने हत्या में शफातपोता के रहने वाले नदीम का भी हाथ होने की बात कही थी। इस दौरान ये बात भी सामने आई थी कि तीनों आरोपियों को बिलाल पर पुलिस की मुखबिरी करने का शक था। जिसे लेकर हत्या की। इस मामले में बिलाल के पिता निजामुद्दीन में तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल नदीम और सरताज जमानत पर बाहर थे। जबकि शानदार जेल में बंद था। ये मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) तृृतीय संजय कुमार चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी पैरवी कर रहे थे। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर सरताज और उसके भाई शानदार को दोषी करार दिया। साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि साक्ष्यों के अभाव में नदीम को बरी कर दिया है।
विज्ञापन

----------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed