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यूरिया के साथ अन्य उत्पाद बेचने पर खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस निरस्त

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jul 2021 01:03 AM IST
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licence of fertilizer shop cancealed
अमरोहा। यूरिया के साथ अन्य उत्पाद बेचने के मामले में जिला कृषि अधिकारी ने खाद-बीज की दुकान को निरस्त कर दिया है। जबकि एक दुकान को निलंबित किया है। यह कार्रवाई किसानों की शिकायत पर की गई है। कार्रवाई के बाद लाइसेंस धारकों में हड़कंप मचा है।
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जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि एग्री जंक्शन कताई मिल का उर्वरक लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। किसान योगेंद्र कटारिया ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि वह बुधवार को फसल के लिए यूरिया एग्री जंक्श्न कताई मिल पर गया था। लेकिन फर्म मालिक ने निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया देने के साथ कीटनाशक दवाई और अन्य उत्पाद भी खरीदने के लिए जबरदस्ती की। वरना यूरिया देने के इंकार कर दिया। इसके अलावा निर्धारित दामों से अधिक में यूरिया बेचने की बाला जी खाद भंडार रहरा का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के समस्त उर्वरक व्यवसायियों उर्वरक कंपनियों को निर्देश जारी किए कि यदि उर्वरकों की ओवर रेटिंग या अन्य कम प्रचलित उत्पादों की टैगिंग करके उर्वरक बिक्री करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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