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Amroha News: बीमा कंपनी पर 25 हजार का जुर्माना, नौ प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाने होंगे पॉलिसी के 8.73 लाख

Wed, 28 May 2025 01:24 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Wed, 28 May 2025 01:24 AM IST
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Insurance company fined Rs 25,000, will have to pay Rs 8.73 lakh of the policy with nine percent interest
अमरोहा। कारोबारी को चोट लगने के बाद बीमा कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम का भुगतान नहीं किया। इस पर पीड़ित कारोबारी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम ने कंपनी को बीमा की कुल राशि के 8.73 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीमा कंपनी पर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और वाद खर्च के रूप में 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह रकम बीमा कंपनी को एक महीने में सौंपनी होगी।
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अमरोहा के मोहल्ला मंडी चौब निवासी कारोबारी संजय मालीवाल कैलसा रोड पर कपड़े धोने का साबुन की फैक्टरी चलाते हैं। संजय मालीवाल ने 2013 में स्टार हेल्थ बीमा कंपनी से पॉलिसी कराई थी। 12 मार्च 2022 को उन्होंने 27,234 हजार रुपये प्रीमियम जमा करके पॉलिसी रीनुअल कराई थी। 12 मार्च 2022 को संजय व्यापार के संबंध में कार से ग्रेटर नोएडा गए थे। कंपनी में निरीक्षण करते हुए अचानक वह एक मशीन पर गिर गए थे, जिससे उनका पैर मशीन में फंस गया था।
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वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। जहां कैशलेस भुगतान के लिए बीमा कंपनी के समक्ष आवेदन किया गया। बीमा कंपनी ने आश्वासन दिया था वह इलाज करा लें। इलाज के खर्च का भुगतान कर दिया जाएगा। 12 मार्च 2022 को भर्ती हुए संजय के इलाज पर 24 मार्च तक करीब 8.23 लाख खर्च हुए। 22 अप्रैल 2022 को उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जिस पर 1.16 लाख रुपये खर्च हुए थे।
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पीड़ित बोला- कंपनी ने नोटिस के भी जवाब नहीं दिए थे
कारोबारी संजय ने बीमा कंपनी से क्लेम के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने बीमा कंपनी को लिगल नोटिस दिए, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर संजय ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली। आयोग ने बीमा कंपनी को तलब किया। कंपनी ने तर्क रखा की दवा पूरा करने के लिए कारोबारी ने दस्तावेज ठीक से प्रस्तुत नहीं किए थे। साथ ही बीमा कंपनी ने अपने बचाव में कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह ने कंपनी को बीमा की कुल धनराशि 8.73 लाख रुपये को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शारीरिक, आर्थिक व मानसिक और वाद खर्च के रूप में 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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