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Amroha News: जांच में गलत निकला आय प्रमाणपत्र, आरटीई के तहत हुआ दाखिला निरस्त
Wed, 20 Aug 2025 02:50 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 20 Aug 2025 02:50 AM IST
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अमरोहा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चौथी लॉटरी में हुआ एक दाखिला गलत आय प्रमाणपत्र के चलते निरस्त कर दिया गया है। बीएसए के अनुसार आरटीई की चौथी लॉटरी में एक बच्चे का दाखिला लिटिल स्कॉलर्स एकेडमी अमरोहा में हुआ था।
आरटीई पोर्टल में दिए गए अभिलेखों का सत्यापन विद्यालय स्तर से कराया गया था। जिसमें बच्चे के पिता के आय प्रमाणपत्र की जांच को विद्यालय प्रबंधन ने डीएम व सीडीओ को प्रार्थनापत्र दिया था। इस पर डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बीएसए व एसडीएम न्यायिक धनौरा को इसकी जांच सौंपी थी। समिति की जांच में बच्चे के पिता का आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया। बीएसए ने बच्चे का प्रवेश निरस्त करने के लिए डीएम को पत्र लिखा। जिसके बाद उसका प्रवेश निरस्त कर दिया गया। बीएसए डॉ. मोनिका ने बताया कि आरटीई के तहत किसी भी अपात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस तरह की किसी भी शिकायत के मिलने पर जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी।
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आरटीई पोर्टल में दिए गए अभिलेखों का सत्यापन विद्यालय स्तर से कराया गया था। जिसमें बच्चे के पिता के आय प्रमाणपत्र की जांच को विद्यालय प्रबंधन ने डीएम व सीडीओ को प्रार्थनापत्र दिया था। इस पर डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बीएसए व एसडीएम न्यायिक धनौरा को इसकी जांच सौंपी थी। समिति की जांच में बच्चे के पिता का आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया। बीएसए ने बच्चे का प्रवेश निरस्त करने के लिए डीएम को पत्र लिखा। जिसके बाद उसका प्रवेश निरस्त कर दिया गया। बीएसए डॉ. मोनिका ने बताया कि आरटीई के तहत किसी भी अपात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस तरह की किसी भी शिकायत के मिलने पर जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी।
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