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Amroha News: दहेज हत्या में पति को सात साल की सजा, सात हजार जुर्माना
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अमरोहा। करीब पांच साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने पति सतपाल सिंह को सात साल के कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला होने के बाद जमानत पर चल रहे सतपाल को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। साक्ष्य के अभाव में ससुर खचेड़ू, सास कुंता देवी और रिश्तेदार तेजपाल सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया।
अभियोजन के अनुसार मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर निवासी बाबूराम सिंह ने बेटी सुमन की शादी 17 दिसंबर 2018 को नौगावां सादात के पीली चौहान निवासी सतपाल सिंह से की थी। आरोप था कि ससुराल वाले तीन लाख रुपये की मांग को लेकर सुमन से मारपीट करते थे। 12 मई 2021 को सुमन मायके में थी। पति सतपाल उसे ससुराल ले गया और अगले दिन उसकी मौत हो गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने मायके पक्ष को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया।
बाबूराम की तहरीर पर सतपाल, खचेड़ू, कुंता देवी और तेजपाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी देवेश नागर ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सतपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर तीनों अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर निवासी बाबूराम सिंह ने बेटी सुमन की शादी 17 दिसंबर 2018 को नौगावां सादात के पीली चौहान निवासी सतपाल सिंह से की थी। आरोप था कि ससुराल वाले तीन लाख रुपये की मांग को लेकर सुमन से मारपीट करते थे। 12 मई 2021 को सुमन मायके में थी। पति सतपाल उसे ससुराल ले गया और अगले दिन उसकी मौत हो गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने मायके पक्ष को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया।
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बाबूराम की तहरीर पर सतपाल, खचेड़ू, कुंता देवी और तेजपाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी देवेश नागर ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सतपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर तीनों अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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