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Amroha News: दहेज हत्या में पति को सात साल की सजा
Thu, 10 Sep 2026 12:51 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:51 AM IST
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अमरोहा। दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी पति को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपी के परिवार के चार सदस्यों को दोषमुक्त कर दिया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर चल रहा दोषी पति हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव सदरपुर निवासी हरपाल सिंह ने अपनी बेटी पिंकी की शादी 17 जून 2018 को संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव गहरा डबोई निवासी राहुल के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में मोटरसाइकिल और 25 हजार रुपये की मांग को लेकर पिंकी को प्रताड़ित करते थे। कई बार पंचायत होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
26 अगस्त 2018 को रक्षाबंधन के दिन राहुल पिंकी को लेकर सदरपुर आया था। शराब के नशे में उसने रुपये की मांग की। विरोध करने पर पिंकी के साथ मारपीट की और वहां से जाने लगा। पिंकी भी उसके पीछे चल दी। परिवार के लोग तलाश करते हुए रहमापुर खालसा जाने वाले रास्ते के किनारे बाग में पहुंचे तो इससे पहले राहुल ने पिंकी को मार डाला।
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परिजनों को आता देखकर राहुल मौके से भाग निकला। मामले में हरपाल सिंह की तहरीर पर रजबपुर पुलिस ने राहुल, उसके भाई पप्पू और सोनू, पिता चंद्रपाल तथा मां वीरो के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। बाद में सभी जमानत पर बाहर थे। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर ने पैरवी की। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राहुल को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माने लगाया। वहीं साक्ष्य के अभाव में पप्पू, सोनू, चंद्रपाल और वीरो को दोषमुक्त कर दिया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव सदरपुर निवासी हरपाल सिंह ने अपनी बेटी पिंकी की शादी 17 जून 2018 को संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव गहरा डबोई निवासी राहुल के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में मोटरसाइकिल और 25 हजार रुपये की मांग को लेकर पिंकी को प्रताड़ित करते थे। कई बार पंचायत होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
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26 अगस्त 2018 को रक्षाबंधन के दिन राहुल पिंकी को लेकर सदरपुर आया था। शराब के नशे में उसने रुपये की मांग की। विरोध करने पर पिंकी के साथ मारपीट की और वहां से जाने लगा। पिंकी भी उसके पीछे चल दी। परिवार के लोग तलाश करते हुए रहमापुर खालसा जाने वाले रास्ते के किनारे बाग में पहुंचे तो इससे पहले राहुल ने पिंकी को मार डाला।
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परिजनों को आता देखकर राहुल मौके से भाग निकला। मामले में हरपाल सिंह की तहरीर पर रजबपुर पुलिस ने राहुल, उसके भाई पप्पू और सोनू, पिता चंद्रपाल तथा मां वीरो के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। बाद में सभी जमानत पर बाहर थे। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर ने पैरवी की। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राहुल को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माने लगाया। वहीं साक्ष्य के अभाव में पप्पू, सोनू, चंद्रपाल और वीरो को दोषमुक्त कर दिया गया।