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Amroha News: दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा
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अमरोहा। दहेज हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने दोषी पति को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में ससुर को दोषमुक्त कर दिया गया है।
सैदनगली में गंगाराम सिंह का परिवार रहता है। उनकी बेटी रूबी की शादी बछरायूं थानाक्षेत्र के काशीराम कॉलोनी के रहने वाले सुनील के साथ हुई थी। शादी के बाद ही ससुराल वाले रूबी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज में मोटरसाइकिल, वाशिंग मशीन और दो लाख रुपये नगद की मांग करते थे। रूबी के परिजनों ने कई बार उसके ससुराल वालों को समझने का प्रयास किया, लेकिन उनका रवैया नहीं सुधार। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 3 जून 2022 को रूबी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस में रूबी के पति सुनील, ससुर रूपराम, जेठ गजेंद्र व जितेंद्र और जेठानी मीनू के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान जेठ गजेंद्र व जितेंद्र और जेठानी मीनू का नाम निकाल दिया था। बाद में आरोपी पति सुनील और ससुर रूपराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पति सुनील और ससुर रूपराम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज जफीर अहमद की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह पैरवी कर रहे थे। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति सुनील को दोषी करार दिया। साथ ही 10 साल की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि साक्ष्यों के अभाव में ससुर रूपराम सिंह को दोषमुक्त कर दिया है।
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सैदनगली में गंगाराम सिंह का परिवार रहता है। उनकी बेटी रूबी की शादी बछरायूं थानाक्षेत्र के काशीराम कॉलोनी के रहने वाले सुनील के साथ हुई थी। शादी के बाद ही ससुराल वाले रूबी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज में मोटरसाइकिल, वाशिंग मशीन और दो लाख रुपये नगद की मांग करते थे। रूबी के परिजनों ने कई बार उसके ससुराल वालों को समझने का प्रयास किया, लेकिन उनका रवैया नहीं सुधार। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 3 जून 2022 को रूबी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस में रूबी के पति सुनील, ससुर रूपराम, जेठ गजेंद्र व जितेंद्र और जेठानी मीनू के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान जेठ गजेंद्र व जितेंद्र और जेठानी मीनू का नाम निकाल दिया था। बाद में आरोपी पति सुनील और ससुर रूपराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पति सुनील और ससुर रूपराम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज जफीर अहमद की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह पैरवी कर रहे थे। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति सुनील को दोषी करार दिया। साथ ही 10 साल की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि साक्ष्यों के अभाव में ससुर रूपराम सिंह को दोषमुक्त कर दिया है।
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