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Amroha News: हत्या में दोषी पति को 10 साल की सजा
Fri, 28 Mar 2025 12:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 28 Mar 2025 12:34 AM IST
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अमरोहा। दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद दोषी पति को जमानत नहीं मिली थी।
संभल जनपद के रजपुरा थानाक्षेत्र के दीपपुर डांडा गांव में बाबूराम पाल ने अपनी बेटी सुमन की शादी साल 2015 में आदमपुर थानाक्षेत्र के दढियाल गांव के रहने वाले सुनील के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले सुमन को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे।
दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 9 अगस्त 2020 को सुनील कुमार ने सुमन की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। मृतका के भाई मदन पाल ने सुनील कुमार समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने सुनील के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बाद में पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से वह जेल में बंद है।
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इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नसीमा की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर सुनील को दोषी करार दिया। साथ ही उसे दस साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद
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संभल जनपद के रजपुरा थानाक्षेत्र के दीपपुर डांडा गांव में बाबूराम पाल ने अपनी बेटी सुमन की शादी साल 2015 में आदमपुर थानाक्षेत्र के दढियाल गांव के रहने वाले सुनील के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले सुमन को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे।
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दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 9 अगस्त 2020 को सुनील कुमार ने सुमन की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। मृतका के भाई मदन पाल ने सुनील कुमार समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने सुनील के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बाद में पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से वह जेल में बंद है।
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इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नसीमा की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर सुनील को दोषी करार दिया। साथ ही उसे दस साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद