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2.25 लाख वाहनों पर नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
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अमरोहा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में वाहन स्वामी तेजी नहीं दिखा रहे हैं। फिलहाल 67 हजार वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है, जिन वाहनों के नंबर आखिर में शून्य और एक हैं। उनमें नंबर प्लेट लगाने की अंतिम अवधि 15 नवंबर तय की गई है। वाहन के अंत में शून्य और एक नंबर वाले वाहनों का बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संचालन नियम विरुद्ध हो जाएगा। नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल 2,25,924 वाहनों में नंबर प्लेट लगाया जाना बाकी है।
जिले में कुल 2,93,263 वाहन पंजीकृत हैं। फिलहाल 67,339 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए फॉर्म जमा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आदेश के क्रियान्वयन में जुटी है दरअसल वाहन स्वामी नंबर को लिखने में मनमानी करते थे जिससे दुर्घटना के दौरान चिन्हीकरण में अड़चन आती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के नंबर में एक समानता के लिए नियम तय कर दिए। इसके बाद वाहनों के नंबर दो पहिया, चार पहिया या व्यावसायिक वाहनों के नंबर प्लेट निर्धारित तरीके से लिखे जाएंगे। वाहन मालिक मनमाने और नियम विरुद्ध तरीके से नंबर नहीं लिख सकेंगे।
ऐसे भरना होगा नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर वेबसाइट पर बुक एचएसआरपी लिंक को क्लिक करना होगा। इसके बाद वाहन की निर्माता कंपनी को चयन करें। इसके साथ ही फॉर्म खुलेगा। चेचिस नंबर और इंजन नंबर भरने के दौरान सावधानी बरतनी होगी। केवल अंतिम पांच अंक भरना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी को दर्ज करना होगा। शुल्क दो पहिया और चार पहिया के अलावा व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग तय है। न्यूनतम 360 रुपये से लेकर 950 रुपये तक ऑनलाइन भुगतान करना है।
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यह है निर्धारित समय
-वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है उनके लिए 15 फरवरी 2022
-वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है उनके लिए 15 मई 2022
-वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है उनके लिए 15 अगस्त 2022
वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 हैं उनके लिए 15 नवंबर 2022
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जिले में कुल 2,93,263 वाहन पंजीकृत हैं। फिलहाल 67,339 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए फॉर्म जमा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आदेश के क्रियान्वयन में जुटी है दरअसल वाहन स्वामी नंबर को लिखने में मनमानी करते थे जिससे दुर्घटना के दौरान चिन्हीकरण में अड़चन आती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के नंबर में एक समानता के लिए नियम तय कर दिए। इसके बाद वाहनों के नंबर दो पहिया, चार पहिया या व्यावसायिक वाहनों के नंबर प्लेट निर्धारित तरीके से लिखे जाएंगे। वाहन मालिक मनमाने और नियम विरुद्ध तरीके से नंबर नहीं लिख सकेंगे।
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ऐसे भरना होगा नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर वेबसाइट पर बुक एचएसआरपी लिंक को क्लिक करना होगा। इसके बाद वाहन की निर्माता कंपनी को चयन करें। इसके साथ ही फॉर्म खुलेगा। चेचिस नंबर और इंजन नंबर भरने के दौरान सावधानी बरतनी होगी। केवल अंतिम पांच अंक भरना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी को दर्ज करना होगा। शुल्क दो पहिया और चार पहिया के अलावा व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग तय है। न्यूनतम 360 रुपये से लेकर 950 रुपये तक ऑनलाइन भुगतान करना है।
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यह है निर्धारित समय
-वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है उनके लिए 15 फरवरी 2022
-वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है उनके लिए 15 मई 2022
-वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है उनके लिए 15 अगस्त 2022
वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 हैं उनके लिए 15 नवंबर 2022