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Amroha News: आरोपी सिपाही की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई
Thu, 22 Oct 2026 01:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:07 AM IST
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अमरोहा। उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के हसनपुर क्षेत्र के झूलपुरी स्थित फार्म हाउस में हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी सिपाही प्रमोद कुमार की दूसरी जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाए जाने के बाद 14 अक्तूबर को बचाव पक्ष ने पहली जमानत याचिका वापस ले ली थी। इसके बाद नए सिरे से दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई है।
हरियाणा के फतेहाबाद जिले की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया था कि उसकी एक महिला मित्र ने सीआरपीएफ में तैनात हेड कांस्टेबल मोहित से मुलाकात कराई थी। युवती के मुताबिक, 21 सितंबर को वह सोनीपत में मोहित से मिली थी। मोहित घूमने जाने की बात कहकर उसे कार में बैठाकर मेरठ ले गया। वहां सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर लालाराम यादव भी कार में सवार हो गए। इसके बाद तीनों मेरठ के एक होटल में रुके थे। अगले दिन युवती आरोपियों के साथ हसनपुर पहुंची।
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आरोप है कि हसनपुर कोतवाली के गेट के पास सादे कपड़ों में मौजूद दरोगा संजय तोमर भी कार में बैठ गया। इसके बाद सभी झूलपुरी स्थित फार्म हाउस पहुंचे और वहां कमरे लिए।
कुछ देर बाद मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र के खेड़ामस्तान गांव निवासी सिपाही प्रमोद कुमार खाना और शराब लेकर फार्म हाउस पहुंचा। युवती ने आरोप लगाया था कि इसके बाद मोहित, लालाराम यादव और संजय तोमर जबरन उसके कमरे में घुस आए और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद प्रमोद कुमार भी कमरे में पहुंचा, लेकिन युवती ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया।
इसके बाद उसने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसी रात फार्म हाउस पर छापा मारकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में बाद में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं। आरोपी सिपाही प्रमोद कुमार के अधिवक्ता कपिल चिकारा ने बताया कि धाराएं बढ़ने के बाद पहली जमानत अर्जी वापस ले ली गई थी। अब एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के आधार पर दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
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पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाए जाने के बाद 14 अक्तूबर को बचाव पक्ष ने पहली जमानत याचिका वापस ले ली थी। इसके बाद नए सिरे से दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई है।
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हरियाणा के फतेहाबाद जिले की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया था कि उसकी एक महिला मित्र ने सीआरपीएफ में तैनात हेड कांस्टेबल मोहित से मुलाकात कराई थी। युवती के मुताबिक, 21 सितंबर को वह सोनीपत में मोहित से मिली थी। मोहित घूमने जाने की बात कहकर उसे कार में बैठाकर मेरठ ले गया। वहां सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर लालाराम यादव भी कार में सवार हो गए। इसके बाद तीनों मेरठ के एक होटल में रुके थे। अगले दिन युवती आरोपियों के साथ हसनपुर पहुंची।
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आरोप है कि हसनपुर कोतवाली के गेट के पास सादे कपड़ों में मौजूद दरोगा संजय तोमर भी कार में बैठ गया। इसके बाद सभी झूलपुरी स्थित फार्म हाउस पहुंचे और वहां कमरे लिए।
कुछ देर बाद मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र के खेड़ामस्तान गांव निवासी सिपाही प्रमोद कुमार खाना और शराब लेकर फार्म हाउस पहुंचा। युवती ने आरोप लगाया था कि इसके बाद मोहित, लालाराम यादव और संजय तोमर जबरन उसके कमरे में घुस आए और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद प्रमोद कुमार भी कमरे में पहुंचा, लेकिन युवती ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया।
इसके बाद उसने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसी रात फार्म हाउस पर छापा मारकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में बाद में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं। आरोपी सिपाही प्रमोद कुमार के अधिवक्ता कपिल चिकारा ने बताया कि धाराएं बढ़ने के बाद पहली जमानत अर्जी वापस ले ली गई थी। अब एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के आधार पर दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।