फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   girl raped by school bus conducter

नाबालिग से दुष्कर्म में स्कूल बस परिचालक को दस साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2020 11:09 PM IST
विज्ञापन
girl raped by school bus conducter
अमरोहा। नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए स्कूल बस परिचालक को दोषी ठहराया है। मामले में दोषी परिचालक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था। उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
विज्ञापन

यह घटना गजरौला की है। यहां पर रहने वाले कारोबारी की बेटी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। 19 मई 2015 को स्कूल से आने के बाद शाम को वह अचानक लापता हो गई। परिजनों ने उसे काफी तलाश किया था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका था। 20 मई की रात को छात्रा अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई थी। कहा कि स्कूल बस का परिचालक राजेश निवासी सददुल्लापुर अपहरण करके चंदौसी में अपनी बहन के घर ले गया था। जहां उसने छात्रा से दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने राजेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष पोक्सो एक्ट) शंकर लाल की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रविंद्र कुमार गर्ग ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा की मांग की। इसके बाद न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-4 पोक्सो एक्ट के तहत राजेश को दोषी करार दिया। कोर्ट ने राजेश को दोषी मानते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 71 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जहां से उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed