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Amroha News: मारपीट और धमकी में पिता-पुत्र समेत चार दोषी, एक-एक साल की सजा
Fri, 13 Mar 2026 02:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 13 Mar 2026 02:34 AM IST
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अमरोहा। मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने फूलपुर गांव के रहने वाले पिता-पुत्र समेत चार लोगों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने से पहले चारों आरोपी जमानत पर बाहर थे।
मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर गांव का है। गांव निवासी किसान रघुवीर सिंह ने 28 नवंबर 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि गांव के ही धर्मा, जगदीश, टीकम सिंह और जगदीश के बेटे लोकपाल ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) चतुर्थ की अदालत में हो रही थी। बुधवार को मामले में अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर धर्मा, जगदीश, टीकम सिंह और लोकपाल को दोषी पाया। न्यायालय ने चारों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर गांव का है। गांव निवासी किसान रघुवीर सिंह ने 28 नवंबर 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि गांव के ही धर्मा, जगदीश, टीकम सिंह और जगदीश के बेटे लोकपाल ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) चतुर्थ की अदालत में हो रही थी। बुधवार को मामले में अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर धर्मा, जगदीश, टीकम सिंह और लोकपाल को दोषी पाया। न्यायालय ने चारों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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