फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Four people, including a father and son, were convicted for assault and intimidation and were sentenced to one year each.

Amroha News: मारपीट और धमकी में पिता-पुत्र समेत चार दोषी, एक-एक साल की सजा

Fri, 13 Mar 2026 02:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 13 Mar 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Four people, including a father and son, were convicted for assault and intimidation and were sentenced to one year each.
अमरोहा। मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने फूलपुर गांव के रहने वाले पिता-पुत्र समेत चार लोगों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने से पहले चारों आरोपी जमानत पर बाहर थे।
विज्ञापन

मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर गांव का है। गांव निवासी किसान रघुवीर सिंह ने 28 नवंबर 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि गांव के ही धर्मा, जगदीश, टीकम सिंह और जगदीश के बेटे लोकपाल ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) चतुर्थ की अदालत में हो रही थी। बुधवार को मामले में अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर धर्मा, जगदीश, टीकम सिंह और लोकपाल को दोषी पाया। न्यायालय ने चारों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed