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तलवार से जानलेवा हमला करने में तीन सगे भाइयों समेत चार को पांच साल की सजा
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तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सभी दोषी जमानत पर बाहर थे, फैसला आने के बाद कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
ये घटना अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटकुई में हुई थी। यहां पर मजदूर लईक अहमद का परिवार रहता है। 16 मार्च 2016 को लईक अहमद के बच्चे घर के बाहर गली में पड़ोस में रहने वाले जावेद, जुनैद, परवेज और तसलीम बच्चों के साथ खेल रहे थे। इस दौरान बच्चों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। लिहाजा मोहल्ले के लोगों ने समझा-बुझाकर झगड़ा शांत कर दिया था, लेकिन शाम को चारों लोगों ने लईक अहमद के परिवार के सदस्यों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। जबकि लइक अहमद के सिर पर तलवार से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया था।
इस मामले में लईक अहमद के भाई रईस अहमद ने चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने जानलेवा हमले की धाराओं की बढ़ोतरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर थे। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) संजय कुमार चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजीव कुमार ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जावेद, जुनैद, परवेज व तसलीम को दोषी करार दिया और पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चारों पर 6-6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ये घटना अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटकुई में हुई थी। यहां पर मजदूर लईक अहमद का परिवार रहता है। 16 मार्च 2016 को लईक अहमद के बच्चे घर के बाहर गली में पड़ोस में रहने वाले जावेद, जुनैद, परवेज और तसलीम बच्चों के साथ खेल रहे थे। इस दौरान बच्चों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। लिहाजा मोहल्ले के लोगों ने समझा-बुझाकर झगड़ा शांत कर दिया था, लेकिन शाम को चारों लोगों ने लईक अहमद के परिवार के सदस्यों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। जबकि लइक अहमद के सिर पर तलवार से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया था।
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इस मामले में लईक अहमद के भाई रईस अहमद ने चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने जानलेवा हमले की धाराओं की बढ़ोतरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर थे। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) संजय कुमार चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजीव कुमार ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जावेद, जुनैद, परवेज व तसलीम को दोषी करार दिया और पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चारों पर 6-6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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