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Amroha News: 16 साल पुराने चोरी के मामले में पांच को तीन-तीन साल की सजा
Sun, 29 Mar 2026 02:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 29 Mar 2026 02:19 AM IST
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अमरोहा। करीब 16 वर्ष पुराने चोरी के मामले में एसीजीएम तृतीय की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए संभल जनपद के पांच दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने के समय सभी दोषी जमानत पर बाहर थे।
मामला सैदनगली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। संभल जनपद के असमोली थाना क्षेत्र के गांव मंडावली रसूलपुर निवासी अशोक कुमार ने 17 मार्च 2010 को सैदनगली थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मामले की जांच तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक मोहम्मद सलीम अख्तर द्वारा की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने हसनपुर क्षेत्र के थाना एचौड़ा कम्बोह के गांव सतपुरा निवासी रूपक, विवेक त्यागी तथा इसी थानाक्षेत्र के सुभाष, दिलखुश और अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे।
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इस मामले की सुनवाई एसीजीएम तृतीय की अदालत में लगातार चल रही थी। अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने प्रत्येक दोषी को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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मामला सैदनगली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। संभल जनपद के असमोली थाना क्षेत्र के गांव मंडावली रसूलपुर निवासी अशोक कुमार ने 17 मार्च 2010 को सैदनगली थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मामले की जांच तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक मोहम्मद सलीम अख्तर द्वारा की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने हसनपुर क्षेत्र के थाना एचौड़ा कम्बोह के गांव सतपुरा निवासी रूपक, विवेक त्यागी तथा इसी थानाक्षेत्र के सुभाष, दिलखुश और अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे।
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इस मामले की सुनवाई एसीजीएम तृतीय की अदालत में लगातार चल रही थी। अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने प्रत्येक दोषी को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।